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राजस्थान पुलिस सेवा नियम: ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट यथावत

राजस्थान पुलिस सेवा नियम: ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट यथावत

मनीषा शर्मा । राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यथावत रहेगी। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव, दिनेश शर्मा, ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी करते समय यह छूट भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो गई थी, जिसे संशोधित कर एक स्थान से हटा दिया गया है। इससे ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 1996 के माध्यम से ओबीसी वर्ग को पहली बार ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके बाद, 25 मई 2000 की अधिसूचना द्वारा इस छूट को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया।

16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना में विविध सेवा नियमों में संशोधन के तहत राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ा गया। परंतु, अधिसूचना जारी करते समय यह छूट नियम 11 (1) के परंतुक (iii) और परन्तुक (xvii) दोनों में रह गई थी। इसे ठीक करने के लिए अब परन्तुक (xvii) को विलोपित किया गया है।

इस संशोधन से राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट यथावत रहेगी, जिससे ओबीसी उम्मीदवारों को कोई असुविधा नहीं होगी।

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