मनीषा शर्मा । राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यथावत रहेगी। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव, दिनेश शर्मा, ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी करते समय यह छूट भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो गई थी, जिसे संशोधित कर एक स्थान से हटा दिया गया है। इससे ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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राजस्थान पुलिस सेवा नियम: ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट यथावत
- by Manisha Sharma
- 20 July, 2024