मनीषा शर्मा । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राजस्थान में एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा निःशक्त हैं, उन्हें घर बैठे राशन मिलेगा। उचित मूल्य दुकानदार या उनके नामित व्यक्ति घर पर ही राशन पहुंचाएंगे।
राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के कुल 8 लाख 56 हजार 422 राशन कार्ड धारक हैं, और 9 हजार 756 ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनमें कम से कम एक व्यक्ति दिव्यांग है और अन्य सदस्य 60 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से कम आयु के हैं। कुल मिलाकर 8 लाख 66 हजार 178 परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
दुकानदार को एक से दो राशन कार्ड पर 80 रुपये, तीन से पाँच पर 200 रुपये, छः से दस पर 300 रुपये, और दस से अधिक पर 320 रुपये कमीशन दिया जाएगा। गोदारा ने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वृद्ध एवं दिव्यांग परिवारों की सूची दुकानदार को दें और होम डिलीवरी के सत्यापन के बाद कमीशन राशि की व्यवस्था करें।