मनीषा शर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने टीचर ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 के लेवल-2 के संशोधित परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2023 को सुनवाई के बाद लिया। इससे पहले, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्नों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित कर रिपोर्ट के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था।
क्या है पूरा मामला?
टीचर ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 के लेवल-2 के परिणाम में कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर, सिंगल बेंच ने 6 दिसंबर 2022 को आदेश दिया था कि इन विवादित प्रश्नों की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए और उसके आधार पर परीक्षा परिणाम संशोधित किया जाए।
इसके बाद, इस आदेश को चुनौती देते हुए सरिता कुमारी और अन्य ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील की। अपील में कहा गया कि 27,000 में से 25,000 अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है, और इस आदेश से उनके हितों पर असर पड़ सकता है। अपीलकर्ताओं के वकील हिमांशु जैन ने तर्क दिया कि एकलपीठ के आदेश में भर्ती की मेरिट पर कोई चर्चा नहीं की गई, केवल विवादित प्रश्नों के पुनः मूल्यांकन का आदेश दिया गया था।
एकलपीठ का आदेश क्यों था विवादित?
वकील हिमांशु जैन के अनुसार, एकलपीठ के आदेश में भर्ती प्रक्रिया में शामिल विवादित प्रश्नों की समीक्षा कराकर परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस बीच अधिकांश चयनित अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति मिल चुकी है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच संशोधित परिणाम से नियुक्त अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा, अपीलकर्ता खुद एकलपीठ के समक्ष पक्षकार भी नहीं थे, फिर भी आदेश से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।
खंडपीठ का फैसला और आगे की कार्यवाही
खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगाई और कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को प्रभावित होने से बचाया जा सके जो पहले ही नियुक्त हो चुके हैं।
क्या होगा टीचर भर्ती 2022 लेवल-2 का भविष्य?
खंडपीठ के इस आदेश के बाद अब इस भर्ती प्रक्रिया में संभावित संशोधन रुका हुआ है। इस अंतरिम रोक से चयनित अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई और कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा कि संशोधित परिणाम जारी होगा या नहीं।
टीचर ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 लेवल-2 के परिणाम से जुड़े इस विवाद ने राजस्थान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खंडपीठ के फैसले से फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया सुरक्षित है, लेकिन यह देखना होगा कि भविष्य में अदालत का अंतिम निर्णय क्या होता है।


