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गो तस्कर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नाजिम खान को नोटिस जारी किया

गो तस्कर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नाजिम खान को नोटिस जारी किया

शोभना शर्मा।  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गो तस्करी के मामले में जमानत प्राप्त आरोपी नाजिम खान को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने आरोपी को उत्तर प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों में पेश न होने का कारण स्पष्ट करने और उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

पुनर्विचार याचिका का आधार

राजस्थान सरकार ने आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत में तर्क दिया कि प्रक्रियात्मक चूक के कारण सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि पिछली सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि नाजिम खान का आपराधिक इतिहास अदालत के समक्ष पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे निर्णय प्रभावित हुआ।

आपराधिक रिकॉर्ड और जमानत का दुरुपयोग

याचिका के अनुसार, नाजिम खान के खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गो तस्करी सहित कुल 8 मामले दर्ज हैं। इनमें से चार मामले समान प्रकृति के हैं। आरोपी को कई मामलों में फरार घोषित किया जा चुका है, और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के संभल, हाथरस, आगरा, और चंदौली जिलों में गैर-जमानती वारंट लंबित हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी ने पूर्व में जमानत का दुरुपयोग किया है। सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि आरोपी के पूरे आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत रद्द की जाए, ताकि गो तस्करी के खिलाफ कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दी गई जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को नाजिम खान को जमानत दी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी है और राजस्थान में चल रहे मुकदमे के दौरान उसकी अनुपस्थिति संभव है। हालांकि, उसे अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने का कोई ठोस आधार नहीं है।

गो तस्करी का मामला

नाजिम खान और उसके सह-आरोपियों पर गो तस्करी में शामिल होने का आरोप है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 13 फरवरी 2021 को राजस्थान के करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान एक कंटेनर को रोका गया। कंटेनर में 26 गायें थीं, जिनमें से 4 मृत पाई गईं। कंटेनर को जब्त कर लिया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी, नाजिम खान, मौके से भाग निकला था।

आरोपी की गिरफ्तारी और लंबित वारंट

नाजिम खान को 30 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट लंबित हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि आरोपी आदतन अपराधी है और बाहर रहने पर वह फिर से गो तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम दे सकता है।

प्रक्रियात्मक चूक का हवाला

सरकार ने यह भी बताया कि पिछली सुनवाई में वकील का वकालतनामा प्रस्तुत नहीं हो पाया, जिससे अदालत को आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं दी जा सकी। इस चूक को सुधारने के लिए सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की।

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

सरकार ने अदालत से मांग की कि आरोपी की जमानत रद्द की जाए और गो तस्करी विरोधी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी कर उसे जवाब देने और अपने खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण देने का निर्देश दिया।

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