मनीषा शर्मा। राजस्थान के स्कूलों में अब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें लागू की गई हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा 6 मई 2024 को जारी आदेश में स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध की बात कही गई थी। इसके बाद 1 जुलाई को सत्र की शुरुआत के साथ ही इन आदेशों को लागू कर दिया गया, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने लगे।
बढ़ते विरोध को देखते हुए 14 अगस्त 2024 को इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कुछ ढील दी गई है।
नए नियम और शर्तें
- स्टूडेंट्स के लिए: स्टूडेंट्स को केवल पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति होगी, वह भी टीचर्स की अनुमति के बाद।
- टीचर्स के लिए: क्लासरूम, प्रार्थना सभा और बाल सभा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। टीचर्स केवल प्रिंसिपल के कमरे या स्टाफ रूम में ही मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे।
- प्राइवेट उपयोग: स्कूल स्टाफ को किसी निजी कार्य के लिए मोबाइल का उपयोग करने की आवश्यकता हो तो वे केवल प्रिंसिपल रूम में जाकर ऐसा कर सकते हैं।
- शैक्षणिक कार्य: शिक्षा विभाग से जुड़े शैक्षणिक और सहशैक्षणिक कार्यों के लिए टीचर्स प्रिंसिपल रूम या स्टाफ रूम में ही मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे।
शिक्षा मंत्री का बयान
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 6 मई को घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग टीचर्स को पढ़ाई से भटका देता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। लेकिन अब नई गाइडलाइन के अनुसार, शर्तों के साथ मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा।
इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित किए बिना मोबाइल फोन का सीमित और अनुशासित उपयोग सुनिश्चित करना है।