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जयपुर में मीट की दुकान खोलने के लिए कड़ा नियम लागू: लाइसेंस के लिए कमर्शियल पट्टा अनिवार्य

जयपुर में मीट की दुकान खोलने के लिए कड़ा नियम लागू: लाइसेंस के लिए कमर्शियल पट्टा अनिवार्य

शोभना शर्मा । जयपुर में अब मीट की दुकान खोलना और उनका लाइसेंस प्राप्त करना आसान नहीं होगा। हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य के अवैध मीट की दुकानों पर विरोध के बाद, जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने भी सख्त कदम उठाए हैं। विधायक आचार्य ने रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस घटना के बाद ग्रेटर नगर निगम ने मीट की दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कमर्शियल पट्टा अनिवार्य कर दिया है।

जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब मीट की दुकानों का नया लाइसेंस और नवीनीकरण केवल तभी होगा, जब उनके पास कमर्शियल पट्टा होगा। इसके बिना कोई भी दुकान संचालित नहीं हो पाएगी। नगर निगम की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि रिहायशी इलाकों में आवासीय दुकानों के संचालित होने की कई शिकायतें मिली हैं, जिसके कारण आसपास के लोग काफी परेशान हैं। इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है।

हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने मौके पर जाकर दुकानदारों और निगम कर्मचारियों को फटकार लगाई और पुलिस को भी कार्रवाई के लिए कहा। इस घटना के बाद से ही नगर निगम में रिहायशी क्षेत्रों में मीट की दुकानों को लेकर लोगों ने कई शिकायतें दी हैं। अब मीट की दुकानों का लाइसेंस लेना कागजों में उलझ गया है और यह प्रक्रिया अब और भी कठिन हो गई है।

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