राजस्थान सहकारिता राज्य मंत्री गोतम कुमार ने सोमवार को राज्य विधान सभा में घोषणा की कि कूटरचित दस्तावेजों से फर्जी पदाधिकारी बनकर संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने वाले दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह बयान बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास द्वारा शून्यकाल में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दिया।
कुमार ने बताया कि राजस्थान में वर्तमान में कुल 2 लाख 70 हजार 257 संस्थाएं पंजीकृत हैं। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत इनका पंजीकरण किया जाता है। हर पंजीकृत संस्था को प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक सूची रजिस्ट्रार कार्यालय में दाखिल करनी होती है।
सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा ही मूल दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया से फर्जी दस्तावेज बनाने और भूमि कब्जा करने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी, यदि ऐसे गैरकानूनी कार्य होते हैं, तो पीड़ित पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालयों या संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।