शोभना शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब 70 साल की उम्र पार करने वाले पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन पर 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। राज्य के वित्त विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे राज्य के पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है।
70 साल की उम्र पर मिलेगा 5% अतिरिक्त भत्ता:
राज्य सरकार की इस नई योजना के तहत 1 अप्रैल 2024 से 70 साल की उम्र पूरी करने वाले पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पहले ही की जा चुकी थी, और अब इसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वाले परिजनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष नेमीचंद पूनिया और अन्य अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे एक महत्वपूर्ण राहत माना है।
पेंशनर समाज की मांगें हुई पूरी:
पेंशनर समाज लंबे समय से मांग कर रहा था कि 65, 70 और 75 साल की उम्र पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा दी जाए। सरकार ने अब इसे लागू कर दिया है, जिससे पेंशनर समाज में खुशी का माहौल है। इसके अलावा, सरकार ने पेंशनर्स की उम्र सीमा को 70 वर्ष कर दिया है, जिससे 70 वर्ष पार करने वाले पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
मृत्यु के बाद परिवार को मिलेगा विशेष लाभ:
इसके साथ ही, सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है, तो उसके परिवार को 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। वहीं, 1 अप्रैल 2024 से पहले मृत्यु होने पर परिवार को 7 साल तक यह लाभ मिलेगा। इस नए नियम से पेंशनर के आश्रित जैसे मंदबुद्धि बच्चे, पेंशन योग्य विधवा पुत्री आदि को फायदा होगा।
लाइफ सर्टिफिकेट के लिए नया आदेश:
सरकार ने एक और आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी बना सकते हैं। वे अपनी एसएसओ आईडी से इसे सत्यापित कर सकते हैं, जिससे पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
पहले 75 साल पर मिलता था 10% भत्ता:
इससे पहले, 75 साल की उम्र पार करने पर पेंशनर्स को 5% का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था, जिसे अब घटाकर 70 साल कर दिया गया है। इसके अलावा, पेंशनर्स को 75 साल की उम्र पर 10% भत्ता मिलेगा, जबकि 80 साल पर यह 20%, 85 साल पर 30%, 90 साल पर 40%, और 95 साल पर 50% तक बढ़ जाएगा।
100 साल की उम्र पार करने पर पेंशनर को उनकी मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन दोगुनी हो जाएगी।
वित्त विभाग का नोटिफिकेशन:
हाल ही में राज्य कैबिनेट द्वारा इस फैसले को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद शनिवार को वित्त विभाग ने इस पर अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के बाद पेंशनर्स को अब उम्मीद है कि जल्द ही उनके खातों में यह अतिरिक्त भत्ता पहुंचने लगेगा।


