मनीषा शर्मा। सितंबर का महीना सिर्फ त्योहारों और छुट्टियों का नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने निवेशकों, टैक्सपेयर्स और आम उपभोक्ताओं के लिए कई अहम वित्तीय कार्य पूरे करने की डेडलाइन तय की गई है। अगर आप समय रहते इन कामों को पूरा नहीं करेंगे, तो आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सितंबर 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर जीएसटी रेट बदलाव, पेंशन स्कीम का चुनाव, जनधन खातों का री-KYC और खास एफडी स्कीम में निवेश जैसी पांच बड़ी जिम्मेदारियां सामने हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें आपको इस महीने हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए।
1. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना हर टैक्सपेयर के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है। जो लोग इंडिविजुअल टैक्सपेयर या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के रूप में टैक्स भरते हैं और जिन्हें ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया। ऐसे में जो लोग अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके पास यह अंतिम मौका है। अगर आपने समय पर ITR दाखिल नहीं किया तो आप पर पेनल्टी लग सकती है और साथ ही रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसलिए सलाह है कि आखिरी तारीख से पहले ITR फाइल जरूर कर दें।
2. जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के ढांचे में इस महीने बड़ा बदलाव होने वाला है। 3 और 4 सितंबर 2025 को दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने मौजूदा 4 टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब करने का प्रस्ताव रखा है। अब 5% और 18% के नए स्लैब लागू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा लक्जरी कार, एसयूवी और तंबाकू उत्पादों पर 40% तक स्पेशल टैक्स लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि 22 सितंबर तक इन नए GST रेट्स का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा और नवरात्रि से यह लागू भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार “नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार” लाने जा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम किया जा सके और टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया जाए।
3. NPS से UPS में स्विच करने का मौका
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा यह महीना बेहद अहम है। सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया है कि कर्मचारी चाहें तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में या UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा केवल एक बार और एकतरफा होगी। यानी अगर किसी कर्मचारी ने UPS से NPS में स्विच किया तो वह वापस UPS में नहीं जा पाएगा। यह विकल्प सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले से UPS चुना हुआ है। पेंशन स्कीम का चुनाव भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इसलिए कर्मचारियों को सोच-समझकर और विशेषज्ञों की सलाह लेकर फैसला करना चाहिए, ताकि बाद में उन्हें वित्तीय नुकसान न उठाना पड़े।
4. जनधन खातों का री-KYC
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए कई खाते अब 10 साल पूरे कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे खातों की री-KYC की जाए। री-KYC का मतलब है कि आपको अपने बैंक खाते से जुड़े पर्सनल और एड्रेस डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपडेट करवाने होंगे। री-KYC की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। अगर आपने समय पर यह काम नहीं किया तो आपका खाता अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है, जिससे पैसों के लेन-देन में दिक्कत होगी। बैंकों ने पंचायत स्तर पर री-KYC कैंप भी शुरू कर दिए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आसानी से अपना KYC अपडेट कर सकें। इसलिए जनधन खाता धारकों को यह काम समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है।
5. खास एफडी स्कीम में निवेश का आखिरी मौका
इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक इस समय कुछ विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम चला रहे हैं, जिन पर आकर्षक ब्याज दरें दी जा रही हैं। इंडियन बैंक की 444 दिन और 555 दिन की एफडी स्कीम और आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700 दिन की एफडी स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। अगर आप सुरक्षित निवेश और बेहतर ब्याज दर चाहते हैं तो इन स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। यह मौका समय-सीमित है, इसलिए निवेशकों को आखिरी तारीख से पहले इसका लाभ उठाना चाहिए।
सितंबर 2025 वित्तीय मामलों के लिहाज से बेहद अहम है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, जीएसटी रेट्स में बदलाव पर नजर रखना, पेंशन स्कीम का चुनाव करना, जनधन खातों की री-KYC पूरी करना और खास एफडी स्कीम में निवेश करना—ये पांच काम आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं।