शोभना शर्मा, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उन अभ्यर्थियों के लिए एक अंतिम चेतावनी और अवसर जारी किया है, जिन्होंने आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बिना आवेदन कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी यदि 14 जून 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से विथड्रॉ नहीं करते, तो उन्हें आयोग की आगामी सभी परीक्षाओं से विवर्जित (डिबार) कर दिया जाएगा।
सेम्पल जांच में सामने आया मामला
आयोग ने आवेदन पत्रों की रेण्डम/सेम्पल जांच के दौरान यह पाया कि कई अभ्यर्थियों ने आवश्यक अर्हता न होने के बावजूद भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। आयोग ने पहले भी 5 से 9 जून 2025 के बीच आवेदन वापसी का एक मौका प्रदान किया था, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने इसका लाभ नहीं उठाया।
अब आयोग ने 14 जून तक अंतिम अवसर देने की घोषणा करते हुए साफ किया है कि इस तिथि के बाद आवेदन वापस नहीं करने वाले अपात्र अभ्यर्थियों पर भारतीय न्याय संहिता (IPC) 2023 की धारा 217 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किन भर्तियों में है यह मौका?
निम्नलिखित भर्तियों में अपात्र आवेदकों को आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है:
सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) भर्ती – 2025
अनुसंधान सहायक (मूल्यांकन विभाग) भर्ती – 2024
कनिष्ठ रसायनज्ञ (भूजल विभाग) भर्ती – 2024
सहायक निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) भर्ती – 2024
सहायक मत्स्य विकास अधिकारी (मत्स्य विभाग) भर्ती – 2024
बायोकेमिस्ट (चिकित्सा शिक्षा ग्रुप-1 विभाग) भर्ती – 2024
क्या है धारा 217?
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में रहते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अनियमितता या गलत सूचना के आधार पर लाभ उठाता है, उसके विरुद्ध कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।