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RPSC डिप्टी कमांडेंट भर्ती: 14 नवंबर तक करें आवेदन में सुधार

RPSC डिप्टी कमांडेंट भर्ती: 14 नवंबर तक करें आवेदन में सुधार

शोभना शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 और लेक्चरर (आयुष विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के लिए आवेदन पत्रों में संशोधन की सुविधा शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन फॉर्म में आवश्यक सुधार कर सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो और जेंडर को छोड़कर अन्य सभी विवरणों में संशोधन की अनुमति दी गई है। यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने पहले से ऑनलाइन आवेदन किया है।

अयोग्य पाए गए उम्मीदवार वापस ले सकेंगे आवेदन

RPSC ने इस बार एक विशेष सुविधा भी प्रदान की है — ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पात्रता की शर्तें पूरी नहीं की हैं, वे अपने आवेदन-पत्र विड्रॉ (वापस) कर सकेंगे। इसके लिए भी अंतिम तिथि 14 नवंबर तय की गई है।

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 11 जनवरी 2026 को और लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा 12 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह करेक्शन सुविधा केवल अभ्यर्थियों की सहायता के लिए है और पात्रता की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ऑफलाइन माध्यम से कोई भी सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

करेक्शन के लिए शुल्क और प्रक्रिया

ऑनलाइन संशोधन या आवेदन वापसी के लिए अभ्यर्थी को ₹500 शुल्क जमा कराना होगा। यह भुगतान ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

  1. अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

  2. “Recruitment Portal” विकल्प चुनें और संबंधित परीक्षा का चयन करें।

  3. वहां “Online Correction” या “Withdraw Application” विकल्प का उपयोग कर सुधार या आवेदन वापसी करें।

तकनीकी समस्या आने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।

गलत जानकारी देने पर कार्रवाई का प्रावधान

RPSC ने चेतावनी दी है कि गलत या झूठी जानकारी देकर आवेदन करना, या अयोग्यता के बावजूद आवेदन को वापस न लेना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे उम्मीदवारों को पात्रता जांच या साक्षात्कार के दौरान अयोग्य घोषित किया जा सकता है और एक वर्ष तक भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है।

इसलिए जो अभ्यर्थी किसी कारणवश परीक्षा नहीं देना चाहते या अयोग्य हैं, वे समय रहते अपना आवेदन-पत्र वापस ले सकते हैं।

दो बार परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर ब्लॉक होगी OTR सुविधा

कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार एक वित्तीय वर्ष में दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी।

ऐसे उम्मीदवारों को अगली बार परीक्षा के लिए OTR सुविधा पुनः सक्रिय करने के लिए

  • 750 रुपये (दो बार अनुपस्थित रहने पर) या

  • 1500 रुपये (चार बार अनुपस्थित रहने पर)
    का शुल्क जमा करना होगा।

इसलिए आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहता, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना आवेदन-पत्र समय पर वापस ले।

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