शोभना शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा 2025 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक बड़ा मौका दिया है। आयोग ने आवेदन फॉर्म में संशोधन (Correction) और बिना योग्यता के आवेदन करने वालों को फॉर्म विड्रॉ (Withdrawal) करने की सुविधा प्रदान की है।
आयोग की ओर से यह सुविधा 30 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध रहेगी। इस अवधि के भीतर उम्मीदवार अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकते हैं या यदि उन्होंने गलत योग्यता के साथ आवेदन किया है तो फॉर्म वापस ले सकते हैं।
कौन-कौन से बदलाव किए जा सकेंगे
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी दी कि अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर को छोड़कर अन्य सभी विवरणों में संशोधन कर सकते हैं।
यह संशोधन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा, ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संशोधन का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सुविधा है, लेकिन यह तभी मान्य होगा जब बदलाव विज्ञापन में दी गई पात्रता शर्तों के अनुरूप हो।
ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया और शुल्क
ऑनलाइन संशोधन या फॉर्म विड्रॉ करने के लिए उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। यह भुगतान ई-मित्र कियोस्क या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा।
उम्मीदवारों को इसके लिए RPSC की आधिकारिक वेबसाइट
https://rpsc.rajasthan.gov.in
पर जाकर Apply Online लिंक या SSO पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
इसके बाद, सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर, संबंधित परीक्षा के सामने दिए गए Correction या Withdraw बटन पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
यदि किसी उम्मीदवार को तकनीकी समस्या आती है, तो वे recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल या
9352323625, 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।
भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर में प्रस्तावित
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती के लिए 574 पदों की घोषणा की थी। परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 के बीच किया जाना प्रस्तावित है।
यह भर्ती पहले रद्द की गई पुरानी भर्ती का संशोधित संस्करण है। आयोग ने पूर्व की 574 पदों वाली भर्ती को रद्द कर नई वैकेंसी जारी की थी, जिसमें आवेदन 20 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक लिए गए थे।
नई भर्ती में न्यूनतम अंक (Minimum Marks) की बाध्यता लागू की गई है, जिससे चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाया जा सके।
गलत सूचना देने पर होगी सख्त कार्रवाई
आयोग ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि असत्य या गलत सूचना के आधार पर आवेदन करने या बिना योग्यता होने के बावजूद आवेदन विड्रॉ न करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को यदि पात्रता जांच या साक्षात्कार के दौरान दोषी पाया गया तो उन्हें 1 वर्ष तक आयोग की भर्ती परीक्षाओं से प्रतिबंधित (Debar) कर दिया जाएगा।
विड्रॉ प्रक्रिया और नियम
जो उम्मीदवार किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, वे भी अपने आवेदन को ऑनलाइन वापस ले सकते हैं।
इसके लिए उम्मीदवारों को SSO पोर्टल में लॉगिन कर “My Recruitment Section” के अंतर्गत संबंधित परीक्षा का चयन करना होगा। वहां उपलब्ध “Withdraw” बटन पर क्लिक करके आवेदन वापस लिया जा सकेगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में आयोजित दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी।
अगर वह दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसे यह सुविधा पुनः प्राप्त करने के लिए 750 रुपये तथा बाद में 1500 रुपये शुल्क देना होगा।


