मनीषा शर्मा। भारत-पाकिस्तान संबंधों में हाल ही में आए तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा मानवीय निर्णय लेते हुए उन पाकिस्तानी नागरिकों को राहत दी है, जो शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए थे और वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। राजस्थान में रह रहे ऐसे 841 पाक नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन कर रखा है। इन नागरिकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग शामिल हैं।
मामला क्या है?
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाक नागरिकों को 28 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने का निर्देश जारी किया गया। इस आदेश से देशभर में पाक नागरिकों में खलबली मच गई, जिनमें से सैकड़ों लोग राजस्थान में रह रहे हैं।
इनमें से कई लोगों ने भारत सरकार से अपील की कि वे पाकिस्तान नहीं लौट सकते, क्योंकि वहां उनका जीवन असुरक्षित है। कुछ ने रोजगार, महंगाई और हिंसा का हवाला दिया तो कुछ ने वैवाहिक संबंधों का कारण बताया। इन अपीलों के बाद केंद्र ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई एडवाइजरी जारी की, जिससे इन नागरिकों को बड़ी राहत मिली।
पाक नागरिकों ने बताए अपने कारण
जिन लोगों ने पाकिस्तान लौटने से इनकार किया, उन्होंने कई वजहें बताईं:
पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा नहीं है।
बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिससे जीवन यापन मुश्किल है।
भारत में विवाह के बाद कई महिलाएं अपने पति के साथ रह रही हैं।
कई परिवार वर्षों से भारत में रह रहे हैं और अब यहां बस चुके हैं।
पाकिस्तान में आतंकवाद और चरमपंथ के कारण जीवन को खतरा है।
इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने संवेदनशील रुख अपनाया और नई गाइडलाइन के तहत राहत दी।
राजस्थान में कितने पाक नागरिकों ने किया आवेदन?
पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वीजा पर आए 841 पाकिस्तानी नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया है। इनमें से अधिकतर लोग पहले से भारत में रह रहे हैं और यहीं बसना चाहते हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले 129 पाक नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। बाकी लोग या तो आवेदन कर चुके हैं या आवेदन की प्रक्रिया में हैं।
नई गाइडलाइन में क्या है?
LTV पर रह रहे नागरिक: जिन्हें पहले से लॉन्ग टर्म वीजा मिला हुआ है, वे भारत में रह सकते हैं और उन्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है।
वीजा एक्सटेंशन: जिनकी एलटीवी की अवधि समाप्त हो चुकी है, वे विदेशी पंजीयन अधिकारी (FRO) कार्यालय में जाकर अपनी वीजा अवधि बढ़वा सकते हैं।
प्रक्रिया में प्रकरण: जिनका LTV आवेदन विचाराधीन है, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
नए आवेदन: जो नागरिक LTV के लिए पात्र हैं लेकिन अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द FRO कार्यालय में आवेदन करना चाहिए।
पासपोर्ट वैधता: जिनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी है और उन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
वैवाहिक महिलाएं: जिन पाक मुस्लिम महिलाओं की शादी भारतीय नागरिकों से हुई है, वे भी भारत में रह सकती हैं और उन्हें पाकिस्तान लौटने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय नागरिकता: जिन पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, उन्हें FRO कार्यालय में नागरिकता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
विशेष अभियान: सभी पाक नागरिकों के पंजीकरण और वीजा आवेदन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
बिचौलियों से सावधान: केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि नागरिक सीधे FRO से संपर्क करें और किसी एजेंट या दलाल के झांसे में न आएं।
कौन हैं ये लोग?
इनमें कई वे परिवार हैं जो सिंध और बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान के अत्याचारग्रस्त क्षेत्रों से भारत में शरण लेने आए। कुछ हिंदू अल्पसंख्यक हैं जिनका वर्षों से भारत में बसेरा है, वहीं कुछ मुस्लिम महिलाएं भारत में विवाह के बाद स्थायी निवास चाहती हैं।
राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे पाक नागरिक बसे हुए हैं।