शोभना शर्मा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल 2025 से देश में बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत ऑटो मेकर्स कंपनियों को सभी कारों में पिछली सीट पर भी ‘सीट बेल्ट रिमाइंडर’ फीचर देना होगा। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
वर्तमान में ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है, लेकिन अब पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी यह जरूरी होगा। अगर कोई यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाया जाएगा, तब तक यह बंद नहीं होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह कदम टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उठाया गया है। मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहना था, जिससे उनकी जान चली गई थी। सरकार ने इस दुर्घटना के बाद से सुरक्षा उपायों को सख्त करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2026 से यह नियम बसों और भारी वाहनों में भी लागू होगा।