शोभना शर्मा । राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से मंगलवार को कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने हेतु एक आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निगम स्तर पर कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यशाला के दौरान बताया गया कि महिला कार्मिक इस अधिनियम के तहत कैसे लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर सकती हैं और किस प्रकार अपना बचाव एवं कार्रवाई कर सकती हैं। कार्यशाला में पुरुष कार्मिकों को इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई और महिलाओं के साथ सम्मानजनक एवं शोभनीय व्यवहार करने की अपेक्षा की गई।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि महिला कार्मिक समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं, अतः कार्यस्थल पर उनके साथ उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह कानून महिलाओं के लिए कार्यस्थल का माहौल सुरक्षित बनाकर उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें यौन उत्पीड़न की रोकथाम, उसका पूरी तरह से खात्मा और शिकायत के समुचित समाधान पर जोर दिया गया है।
इस अवसर पर विशेषाधिकारी राजेन्द्र सिंह, कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) डॉ. कल्पना व्यास, डॉ. प्रमिला संजया और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना और उन्हें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।