मनीषा शर्मा। निवाई के पूर्व विधायक (former MLA) प्रशांत बैरवा की माँ आशालता बैरवा को खनिज विभाग ने अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थर के खनन का दोषी मानते हुए उन पर 25 करोड़ 66 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। विभाग ने आशालता देवी को 190114.38 मीट्रिक टन क्वार्ट्ज पत्थर (quartz stone) का अवैध खनन (illegal mining)करने का दोषी माना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 दिन में यह जुर्माना राशि जमा नहीं कराई तो उनकी आवंटित खान को खंडित (रद्द) करने की कार्रवाई शुरु की जाएगी।
टोंक खनिज विभाग के AEN सोहन लाल सुथार के अनुसार निवाई क्षेत्र के बहड़ गांव के पास करीब साढ़े 4 हेक्टेयर में पूर्व सांसद द्वारका प्रसाद बैरवा की पत्नी और निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशालता बैरवा की क्वार्ट्ज पत्थर की खान आवंटित है। करीब पांच-छह महीने पहले खनिज विभाग को पता लगा कि इनकी खान के आस पास बड़े स्तर पर क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन किया गया है। जांच मे सामने आया की खनन पट्टाधारी आशालता बैरवा ने ही उनकी खान से 12 मीटर दूरी पर ही आस पास सरकारी जमीन पर क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन किया है।
इस संबंध मे आशालता बैरवा का कहना है की उन्होंने अवैध खनन नहीं किया है। अवैध खनन अज्ञात लोगों द्वारा किया गया हैं । वे बस इस बात का कोई सुबूत नहीं दे पाई हैं।
वही इस मामले मे इस मामले पर निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई राजनैतिक रंजिश के चलते की जा रही है। पहले भी उनके अंडरलोड डंपर पकड़े है। पेनल्टी वाले मामले में लीगल एडवाइज ली जाएगी। फिर उसी अनुसार कोर्ट में जाएंगे। सरकार बदलते ही राजनैतिक रंजिश से बदले की भावना से यह कार्यवाही की गई है।