मनीषा शर्मा। 26 जून 2023 से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जीवनभर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और हर बार 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर या सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।
प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेना अनिवार्य होगा और टेलिकॉम कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें।
यह नया एक्ट 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। इस नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, जबकि जियो को नुकसान हो सकता है।
नए एक्ट में कुल 62 सेक्शन हैं, जिनमें से अभी केवल 39 ही लागू हुए हैं। 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से यह कानून बना।