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पोस्ट ऑफिस की NSS स्कीम्स के नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू

पोस्ट ऑफिस की NSS स्कीम्स के नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू

मनीषा शर्मा। आर्थिक मामलों के विभाग ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले जाने वाले नेशनल स्मॉल सेविंग्स (NSS) स्कीम्स के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित करना है। नए दिशानिर्देशों में विभिन्न कैटेगरी के खातों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग ब्याज दरें और नियम लागू किए गए हैं।

NSS-87 अकाउंट्स: 2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए अकाउंट्स पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी, जबकि दूसरे खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) रेट प्लस 2% ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा। 2 अप्रैल 1990 के बाद खोले गए अकाउंट्स पर मौजूदा स्कीम रेट और POSA रेट लागू होंगे, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद दोनों पर 0% ब्याज मिलेगा।

PPF अकाउंट्स: नाबालिग के नाम से खोले गए अकाउंट्स को 18 साल की उम्र तक POSA रेट पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद PPF के लिए प्रभावी ब्याज दर लागू होगी। अगर किसी NRI के पास PPF अकाउंट है, तो उन्हें 30 सितंबर 2024 तक POSA ब्याज मिलेगा, उसके बाद 0% ब्याज लागू होगा।

सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स: दादा-दादी द्वारा खोले गए अकाउंट्स में गार्जियनशिप ट्रांसफर करनी होगी। अगर दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सभी पोस्ट ऑफिसों को खाताधारकों की PAN और आधार डिटेल्स इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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