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राशन की दुकान पर मुफ्त गेहूं के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी, अंतिम तिथि 15 जुलाई

राशन की दुकान पर मुफ्त गेहूं के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी, अंतिम तिथि 15 जुलाई

शोभना शर्मा । राजस्थान में राशन की दुकान पर मुफ्त गेहूं पाने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को 15 जुलाई तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में धोखाधड़ी को रोकने और उचित लाभ वितरण की गारंटी के लिए उठाया है।

ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत, लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन और राशन डीलर के पास जाकर पॉस मशीन पर अंगूठे का निशान देना होता है। पहले यह अंतिम तिथि 30 जून 2024 थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है।

जयपुर जिला रसद अधिकारी के अनुसार, कई फर्जीवाड़े के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि अपात्र लोग इस योजना का दुरुपयोग ना कर सकें और वंचित पात्र लोगों को लाभ मिल सके।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पॉस मशीनों में भी व्यापक बदलाव किए हैं ताकि डीलर अपने यहां गेहूं लेने वाले लाभार्थियों और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पॉस मशीन के माध्यम से कर सकें।

डीलर्स को निर्देशित किया गया है कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पॉस मशीन से उनकी ई-केवाईसी भी करें। इसके लिए जरूरी जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की साइट से दी गई है।

ई-केवाईसी न कराने पर 15 जुलाई के बाद मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण तिथि से पहले सभी पात्र लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लेना चाहिए ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।

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