शोभना शर्मा। राजस्थान सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ की राशि को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह घोषणा की थी, जिससे राज्य की बालिकाओं को शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह की प्रवृत्ति को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल लिंगानुपात में सुधार लाना है। इसके तहत, गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राशि वितरण का विवरण
लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कुल ₹1.5 लाख की राशि सात किश्तों में प्रदान की जाएगी:
जन्म के समय: ₹5,000
1 वर्ष की आयु पूरी होने पर: ₹5,000
प्रथम कक्षा में प्रवेश पर: ₹10,000
छठी कक्षा में प्रवेश पर: ₹15,000
दसवीं कक्षा में प्रवेश पर: ₹20,000
बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर: ₹25,000
स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर: ₹70,000
पहली छह किश्तें बालिका के माता-पिता या अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएंगी, जबकि अंतिम किश्त सीधे बालिका के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
पात्रता मानदंड
बालिका का जन्म राजस्थान के सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल में होना चाहिए।
माता-पिता राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए।
बालिका का नामांकन सरकारी या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में होना आवश्यक है।
सभी किश्तों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति और समय पर आवेदन अनिवार्य है।
योजना का सामाजिक प्रभाव
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है। इससे बालिका शिक्षा में वृद्धि, बाल विवाह में कमी और बाल लिंगानुपात में सुधार की अपेक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, यह योजना बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगी।
आवेदन प्रक्रिया
लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, विद्यालय प्रवेश प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी और प्रक्रिया के लिए राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देश उपलब्ध हैं।