मनीषा शर्मा। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए IRCTC यूजर्स के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब जिन यात्रियों ने अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है, वे ओपनिंग डे पर तय समय के दौरान टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह पाबंदी 29 दिसंबर से लागू हो गई है और इसे तीन चरणों में पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
रेलवे के अनुसार यह नियम सिर्फ उसी दिन लागू होगा, जब किसी ट्रेन के रिजर्व टिकट की बुकिंग पहली बार खुलती है। मालूम हो कि रिजर्वेशन ट्रेन की यात्रा तिथि से 60 दिन पहले शुरू होता है। यानी, जिस ट्रेन की सीटें ओपनिंग डे पर जारी होती हैं, उस शुरुआती समय में बिना आधार लिंक अकाउंट से टिकट बुक नहीं होगी।
तीन चरणों में बदलेगा टिकट बुकिंग समय
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नए नियम को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा ताकि यात्रियों को बदलाव के अनुरूप खुद को ढालने का समय मिल सके। पहले चरण में 29 दिसंबर से बिना आधार लिंक यूजर्स सुबह 8 बजे से 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। दूसरे चरण में 5 जनवरी से यह पाबंदी बढ़ाकर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कर दी जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में 12 जनवरी से यह समय और बढ़ाकर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा। यानी ओपनिंग डे पर लंबे समय तक केवल वही यूजर टिकट बुक कर सकेंगे जिनके IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हैं।
मकसद: फर्जी अकाउंट और दलालों पर लगाम
रेलवे के अनुसार इस नियम का मुख्य उद्देश्य आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट का बेहतर मौका देना है। अक्सर देखा गया है कि ओपनिंग डे पर भारी संख्या में टिकट पलक झपकते ही कन्फर्म हो जाते हैं। जांच में पाया गया कि कई दलाल फर्जी अकाउंट और ऑटो-सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। नई प्रणाली के तहत शुरुआती घंटों में एजेंट्स, फर्जी अकाउंट और अवैध सॉफ्टवेयर से बुकिंग करना मुश्किल हो जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे वास्तविक यात्रियों को सीधे लाभ मिलेगा।
आधार और OTP से होगी पहचान
अब टिकट बुक करते समय आधार-लिंक अकाउंट की पुष्टि के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा। काउंटर टिकट के लिए भी यही प्रक्रिया लागू रहेगी। यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए टिकट लिया जा रहा है, तो उस यात्री का आधार और OTP अनिवार्य होगा। इससे पहचान के दुरुपयोग और नाम बदलकर टिकट बुकिंग जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।
बिना आधार वालों के लिए क्या बदलेगा
जो यूजर्स अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करेंगे, वे ओपनिंग डे के शुरुआती घंटों में टिकट बुक करने से वंचित रहेंगे। उन्हें बुकिंग का मौका तभी मिलेगा जब निर्धारित पाबंदी का समय पूरा हो चुका होगा। फिलहाल इस नियम में कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं दिया गया है।
आधार लिंक करना आसान
यूजर्स IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉग-इन करके ‘My Profile’ सेक्शन में Aadhaar KYC विकल्प चुन सकते हैं। आधार नंबर और OTP भरते ही अकाउंट लिंक हो जाता है। समस्या आने पर यात्री IRCTC हेल्पलाइन 139, आधार संबंधी दिक्कत पर UIDAI नंबर 1947 या नजदीकी रेलवे स्टेशन से मदद ले सकते हैं।
पूरे देश में लागू होगा नियम
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी जोन और सभी रूट्स पर लागू होगा। चाहे दिल्ली-मुंबई हो या चेन्नई-कोलकाता, हर जगह ओपनिंग डे पर टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रहेगा।
60 दिन का बुकिंग नियम भी समझिए
1 नवंबर 2024 से रेलवे ने रिजर्वेशन अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। यानी यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले सुबह 8 बजे टिकट बुकिंग शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि यात्रा 30 जून को है, तो उसकी बुकिंग 1 मई सुबह 8 बजे खुलेगी। इसी ओपनिंग विंडो के दौरान नया आधार नियम सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा।
यात्रियों के लिए क्या बदलेगा
निश्चित रूप से यह बदलाव शुरुआती दिनों में कुछ लोगों के लिए असुविधा ला सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास आधार लिंक नहीं है। लेकिन रेलवे का तर्क है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, दलाली कम होगी और आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट का बेहतर मौका मिलेगा। तकनीकी रूप से यह कदम डिजिटल सुरक्षा, पहचान सत्यापन और टिकट प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले सप्ताहों में इसका वास्तविक प्रभाव यात्रियों के अनुभव और बुकिंग पैटर्न से स्पष्ट होगा।


