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अजमेर में अलर्ट: सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश

अजमेर में अलर्ट: सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश

शोभना शर्मा।  भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान का अजमेर जिला विशेष सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आ गया है। जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) वंदिता राणा के निर्देश पर पूरे अजमेर जिले में देर रात तक नाकाबंदी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नसीराबाद छावनी क्षेत्र में शाम 7 बजे के बाद आतिशबाजी, डीजे और तेज लाइटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती, नाकाबंदी के निर्देश

एसपी वंदिता राणा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान हालातों को देखते हुए अजमेर पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। जिले के सभी थाना अधिकारियों को देर रात तक नाकाबंदी करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन या व्यक्ति जो किसी भी तरह से संदिग्ध प्रतीत हों, उनकी सघन जांच की जाए। इसके साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी पर संदेह हो, तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। पुलिस तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार है।

सोशल मीडिया पर निगरानी और चेतावनी

आज के समय में अफवाहें और भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तेजी से फैलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अजमेर जिला पुलिस की सोशल मीडिया सेल सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या उकसाने वाली पोस्ट करता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा।

पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि इस संवेदनशील समय में संयम बरतें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। अफवाह फैलाना या किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी शेयर करना न केवल अवैध है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

नसीराबाद में निषेधाज्ञा, 7 बजे बाद पाबंदियां लागू

नसीराबाद उपखंड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट देवीलाल यादव ने सीमा पर बढ़ते तनाव और सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर क्षेत्र में आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश नसीराबाद छावनी क्षेत्र और उसके आसपास 500 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगा।

उपजिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विवाह, धार्मिक और अन्य सामुदायिक आयोजनों के दौरान देर रात तेज लाइटिंग, डीजे और आतिशबाजी जैसी गतिविधियों से क्षेत्र में अचानक ब्लैकआउट की आवश्यकता होने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी कारण नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

इस आदेश के अंतर्गत शाम 7 बजे के बाद किसी भी प्रकार की तेज आवाज वाली डीजे प्रणाली, आतिशबाजी, तेज लाइटिंग, और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

जनता से सहयोग की अपील

एसपी वंदिता राणा ने कहा कि जिला प्रशासन आमजन से सहयोग चाहता है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे रात 10 बजे तक अपने व्यवसाय बंद कर घर लौट जाएं और आवश्यक सावधानी बरतें। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। मॉकड्रिल और ब्लैकआउट जैसी तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं।

साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह

एसपी ने साइबर ठगी को लेकर भी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस तनावपूर्ण माहौल में साइबर अपराधी सक्रिय हो सकते हैं। किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें और केवल अधिकृत सरकारी सूचना पर ही विश्वास करें। किसी भी प्रकार की शंका होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल से संपर्क करें।

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