मनीषा शर्मा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बंद करने का कोई संकेत नहीं मिला है। राज्य सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ओपीएस को जारी रखने की बात कही गई है। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जमा पैसा निकालता है, तो उसे ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर में उन कर्मचारियों को कुछ राहत दी गई है, जिन्होंने एनपीएस से पैसा निकाल लिया था। ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक का समय दिया गया है, ताकि वे एनपीएस में वापस पैसा जमा कर सकें। पहले सरकार ने सख्ती से कहा था कि अगर किसी ने एनपीएस से पैसा निकाल लिया है, तो उसे तुरंत जमा करना होगा। लेकिन अब इस नए सर्कुलर के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की छूट दी गई है।
एनपीएस से पैसा निकालने वालों को नहीं मिलेगा ओपीएस का लाभ
सर्कुलर के अनुसार, 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले और एनपीएस के तहत योगदान देने वाले कर्मचारी यदि एनपीएस में जमा पैसा निकालते हैं, तो वे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
इससे पहले की गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को पुनः लागू किया था, जिससे 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को एनपीएस से हटाकर ओपीएस के तहत लाया गया। इस फैसले के बाद, कर्मचारियों के वेतन से होने वाली कटौती बंद हो गई थी, जो एनपीएस के तहत होती थी।
एनपीएस में क्या होता था?
एनपीएस के तहत, कर्मचारियों के वेतन का 10% हिस्सा कटता था और उतनी ही राशि सरकार द्वारा भी जमा की जाती थी। यह पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) में जमा होता था। पीएफआरडीए में राजस्थान के कर्मचारियों के लिए लगभग 39 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। ओपीएस लागू होने के बाद, राजस्थान सरकार ने पीएफआरडीए से इस फंड को वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन पीएफआरडीए ने इसे लौटाने से मना कर दिया।
कर्मचारियों द्वारा एनपीएस से पैसा निकालने पर रोक
ओपीएस लागू होने के बाद, कई कर्मचारियों ने पीएफआरडीए में जमा अपने एनपीएस का पैसा निकाल लिया। हालांकि, सरकार ने इसके बाद एनपीएस से पैसा निकालने पर रोक लगाई और यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक पैसा वापस जमा नहीं होगा, तब तक ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार ने बाद में कर्मचारियों को कुछ छूट दी, लेकिन अब नया सर्कुलर इस बात को और स्पष्ट करता है कि यदि कोई कर्मचारी एनपीएस से पैसा निकालने के लिए आवेदन करता है, तो उसे ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा।
एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने एनपीएस से पैसा निकाला
जब ओपीएस लागू हुई थी, तब राजस्थान के एक लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस में जमा लगभग 590 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। सरकार ने कई बार कर्मचारियों से यह पैसा वापस जमा करवाने के निर्देश दिए, लेकिन केवल 40 हजार कर्मचारियों से ही पैसा वापस जमा हो पाया।
वित्त विभाग का नया सर्कुलर: ओपीएस जारी रहेगी
अब, राजस्थान के वित्त विभाग ने नए सर्कुलर के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ओपीएस को समाप्त नहीं किया जाएगा और जो कर्मचारी एनपीएस से पैसा निकाल चुके हैं, उन्हें कुछ छूट दी जा रही है। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस से पैसा निकाल लिया है, उनके पैसे को रिटायरमेंट के समय समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, यदि भविष्य में कोई कर्मचारी एनपीएस से पैसा निकालने के लिए आवेदन करता है, तो उसे ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार की नीति: ओपीएस बनाम एनपीएस
यह नया सर्कुलर इस बात को साफ करता है कि राजस्थान सरकार ओपीएस को जारी रखना चाहती है, लेकिन इसके लिए एनपीएस के तहत जमा पैसे को वापस लेना अनिवार्य है। इससे सरकार का उद्देश्य उन कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाभ देना है, जो एनपीएस से पैसा निकालने के बाद भी अपनी पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं।