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राजस्थान पेंशनर्स के लिए जरूरी निर्देश: 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य

राजस्थान पेंशनर्स के लिए जरूरी निर्देश: 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य

राजस्थान सरकार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि पेंशनर्स को कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए अपना सत्यापन 31 दिसंबर 2025 तक हर स्थिति में पूरा करना होगा।
सत्यापन की इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर 2025 को ही हो चुकी है और निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित लाभार्थियों की पेंशन रोक दी जा सकती है।

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशों में उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद और नगरपालिकाओं को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रक्रिया का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि हर पात्र लाभार्थी समय पर सत्यापन करवा सके। इसके लिए अधीनस्थ कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों की सहायता लेने को भी कहा गया है।

सत्यापन के लिए उपलब्ध चार सरल विकल्प

पेंशनर्स के लिए इस वर्ष सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से चार माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं।

1. ई-मित्र कियोस्क / ई-मित्र प्लस पर फिंगरप्रिंट सत्यापन

लाभार्थी अपने आधार से जुड़े अंगुली के निशान का उपयोग कर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं। यह सबसे सरल और तेज प्रक्रिया मानी जाती है।

2. मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन

राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड आधार फेस RD नामक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपने चेहरे की पहचान के जरिए सत्यापन पूरा कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।

3. स्वीकृतिकर्ता अधिकारी से संपर्क

यदि फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से सत्यापन नहीं हो पाता है, तो पेंशनर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी या विकास अधिकारी) से संपर्क कर सकते हैं।
अधिकारी पेंशनर का पीपीओ नंबर पेंशन पोर्टल पर दर्ज करेंगे और पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

4. व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन

यदि तीनों विकल्प असफल रहते हैं, तो पेंशनर को अपने दस्तावेज (पीपीओ, जनआधार आदि) के साथ स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और अपने आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापन पूरा करेंगे।
उन्हें यह घोषणा भी करनी होगी कि पेंशनर उनके समक्ष उपस्थित रहा है और दस्तावेज सही पाए गए हैं।

अत्यधिक वृद्ध और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए विशेष सुविधा

जिला कलक्टर ने निर्देश दिया है कि ऐसे पेंशनर्स जिन्हें अधिक वृद्धावस्था, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण घर से बाहर जाना संभव नहीं है, उनका सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारियों को कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले शत-प्रतिशत सत्यापन लक्ष्य पूरा किया जाए, ताकि किसी भी पात्र पेंशनर की पेंशन बाधित न हो।

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