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बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी चलाई तो लगेगा 10 गुना जुर्माना

बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी चलाई तो लगेगा 10 गुना जुर्माना

मनीषा शर्मा।  अगर आप गाड़ी चलाते समय पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) साथ नहीं रखते हैं, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं, जिसमें बिना PUCC चलने पर जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है

क्या है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC)?

यह प्रमाणपत्र बताता है कि आपका वाहन पर्यावरणीय मानकों के अनुसार प्रदूषण कर रहा है या नहीं। गाड़ी चलाते समय इस प्रमाणपत्र को साथ रखना अनिवार्य है।

बिना PUCC के चलने पर दंड

  • पहले इस उल्लंघन पर 1,000 रुपये का चालान लगता था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

  • इसके अलावा, नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और कम्यूनिटी सर्विस का भी प्रावधान है।

PUCC की वैधता और शुल्क

  • PUCC की वैधता आमतौर पर 1 साल तक होती है, हालांकि यह अलग-अलग शहरों में भिन्न हो सकती है।

  • इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है

  • टू-व्हीलर के लिए शुल्क 60-100 रुपये, जबकि फोर-व्हीलर के लिए 100-200 रुपये हो सकता है।

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