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किसानों का दिल्ली कूच: राजस्थान में धारा 144 लागू, जानिए क्या होंगे असर?

किसानों का दिल्ली कूच: राजस्थान में धारा 144 लागू, जानिए क्या होंगे असर?

राजस्थान: पंजाब से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

धारा 144 के तहत:

  • 20 या 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
  • सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा-जुलूस, रोड मार्च का आयोजन करने से पहले उपखण्ड मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी।
  • लाउड स्पीकर का प्रयोग, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, बैठक, पड़ाव घेराव या अन्य किसी प्रकार से समूह को एकत्र नहीं किया जाएगा।

परिवहन प्रभावित:

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में धरना प्रदर्शन की घोषणा के कारण मंगलवार को श्रीगंगानगर और अनुपगढ़ के पंजाब व हरियाणा के बॉर्डर अवरुद्ध रहेंगे। जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि इस कारण रोडवेज, लोक परिवहन और अन्य बसों का संचालन बाधित रहेगा।

जिला प्रशासन ने नियुक्त किए कार्यपालक मजिस्ट्रेट:

दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच आह्वान किया है। ऐसे में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

  • किसानों द्वारा MSP समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच किया जा रहा है।
  • 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है।
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