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राजस्थान में कोर्ट समय बदलाव: 15 अप्रैल से लागू होंगी नई समय-सारणी

राजस्थान में कोर्ट समय बदलाव: 15 अप्रैल से लागू होंगी नई समय-सारणी

शोभना शर्मा। राजस्थान में गर्मियों के दौरान हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों (लोअर कोर्ट) का समय बदला जा रहा है। यह बदलाव 15 अप्रैल 2025 से 27 जून 2025 तक लागू रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार (प्रशासन) शैलेंद्र व्यास ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

हाईकोर्ट का नया समय:

  • समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक।
  • लंच टाइम: सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक।
  • कार्यालय समय: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक।
  • कार्यालय लंच टाइम: सुबह 10:30 बजे से 10:45 बजे तक।

अधीनस्थ न्यायालय (लोअर कोर्ट) का नया समय:

  • समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
  • लंच टाइम: सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक।
  • ऑफिस समय: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक।
  • पीठासीन अधिकारी का समय: सुबह 7:30 से 8 बजे और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक चैंबर्स में कार्य करेंगे।

समय बदलाव का उद्देश्य:

गर्मी के मौसम में कामकाज की सुविधा और कोर्ट कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से यह समय-सारणी तैयार की गई है।

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