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कंज्यूमर केयर अभियान: विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत कार्यवाही

कंज्यूमर केयर अभियान: विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत कार्यवाही

शोभना शर्मा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री  सुमित गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान के आठवें दिन 70 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। इनमें 4 फर्मों पर कम मापतौल और 27 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र की कमी पाई गई। इन फर्मों पर कुल 85,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य व्यापारियों को सही मापतौल के लिए प्रेरित करना और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के उल्लंघन पर राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18001806030 या व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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