शोभना शर्मा । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में कहा कि ये कानून राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संविधान की मूल भावना को बल मिला है। पुराने कानूनों में केवल सजा का प्रावधान था, लेकिन अब न्याय पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर नए कानूनों को लागू किया गया है, जिससे भारतीयता की आत्मा पुनः स्थापित हुई है। नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों और पीड़ितों को विशेष ध्यान दिया गया है। पीड़ितों को जल्द न्याय उपलब्ध कराने और दोषियों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने नए कानूनों के तहत अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में छोटे-मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, ई-चालान, ई-समन, और मॉब लिंचिंग जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पुलिस थाने पर इन कानूनों की जानकारी के संबंध में डेशबोर्ड लगाया जाए और नए कानूनों का अधिकतम प्रचार-प्रसार किया जाए।
बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, और मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।