शोभना शर्मा। राजस्थान सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति देना है।
अब प्रदेश के एयरपोर्ट पर पर्यटकों और यात्रियों के लिए बार और शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अलावा, छोटी होटलों को भी बार लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है। पहले 20 कमरों वाली होटलों को लाइसेंस दिया जाता था, लेकिन अब 10 कमरों वाली होटलें भी बार खोल सकेंगी।
यह निर्णय राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने और एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति: सरकार का बड़ा फैसला
अब तक राजस्थान में एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति नहीं थी, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह सुविधा दी जाती है। राजस्थान सरकार का मानना है कि इससे पर्यटकों को अधिक सुविधा मिलेगी और राज्य की शराब बिक्री से होने वाली आय में वृद्धि होगी।
नए नियमों के तहत:
- एयरपोर्ट पर मॉडल शॉप खोली जाएंगी, जहां प्रीमियम शराब, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाइन, प्रीमियम बीयर और एसेसरीज बेची जा सकेंगी।
- एयरपोर्ट पर शराब की दुकानों और बार का लाइसेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिफारिशों के आधार पर दिया जाएगा।
- लाइसेंस फीस:
- जयपुर एयरपोर्ट के लिए सालाना 20 लाख रुपए
- अन्य शहरों के एयरपोर्ट के लिए 10 लाख रुपए
- बार और शराब की दुकानें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होंगी।
यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए किया गया है, जिससे राजस्थान में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
होटल बार लाइसेंस के नियमों में बदलाव
नई एक्साइज पॉलिसी में छोटे होटलों के लिए बार लाइसेंस प्राप्त करना आसान बना दिया गया है।
अब:
- 10 कमरों वाली होटल भी बार खोल सकेंगी।
- पहले यह सुविधा केवल 20 कमरों या उससे अधिक की होटलों के लिए थी।
- आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और लाइसेंस ऑटो अप्रूव होगा।
इस कदम से राजस्थान में होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, खासकर छोटे और मध्यम स्तर के होटल व्यवसायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।
पर्यटन स्थलों के लिए सीजनल लाइसेंस
राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर शराब की बिक्री के लिए सीजनल लाइसेंस का प्रावधान किया गया है।
कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं?
- जैसलमेर, माउंट आबू, रणकपुर, पुष्कर, कुंभलगढ़, जवाई, सवाई माधोपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल।
इन क्षेत्रों में सीजनल टूरिज्म को देखते हुए शराब बिक्री के लिए अब वार्षिक लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। सीजन के दौरान स्विस टेंट और अन्य अस्थायी संरचनाओं में भी बार लाइसेंस दिया जाएगा।
पहले ऐसे स्थानों पर शराब बिक्री के लिए पूरे साल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे कई व्यवसायियों को परेशानी होती थी। अब यह लाइसेंस केवल सीजनल आधार पर दिया जाएगा, जिससे टूरिज्म सीजन में आसानी से शराब की बिक्री हो सकेगी।
दुकान लाइसेंस का रिन्यूअल: 4 साल तक बिना नीलामी के
नई पॉलिसी के तहत, शराब दुकान संचालकों को अब चार साल तक लाइसेंस रिन्यू करवाने का विकल्प मिलेगा।
क्या बदलाव किए गए हैं?
- पहले हर साल दुकान के लिए नीलामी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
- अब लाइसेंस लेने वाले को हर साल एक निर्धारित वृद्धि के साथ इसे रिन्यू करवाने का मौका मिलेगा।
- इससे दुकानदारों को हर साल नीलामी की अनिश्चितता से बचने में मदद मिलेगी।
यह बदलाव शराब कारोबार को स्थिरता प्रदान करेगा और राज्य सरकार की आय को भी सुनिश्चित करेगा।
राजस्थान में नई एक्साइज पॉलिसी: क्यों है यह महत्वपूर्ण?
1. एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति
पहली बार राजस्थान के एयरपोर्ट पर बार खोले जा सकेंगे, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।2. छोटी होटलों के लिए लाइसेंस आसान
अब 10 कमरों वाली होटल भी बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगी, जिससे होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।3. पर्यटन स्थलों के लिए सीजनल लाइसेंस
टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अब सीजनल आधार पर शराब लाइसेंस मिलेगा, जिससे पर्यटन उद्योग को फायदा होगा।4. दुकान लाइसेंस का 4 साल तक रिन्यूअल
शराब दुकानें अब चार साल तक बिना नीलामी के लाइसेंस रिन्यू करा सकेंगी, जिससे कारोबार में स्थिरता आएगी।