अजमेरराजस्थान

अजमेर विकास प्राधिकरण 6 अगस्त से करेगा 116 भूखण्डों की ई-नीलामी

अजमेर विकास प्राधिकरण 6 अगस्त से करेगा 116 भूखण्डों की ई-नीलामी

मनीषा शर्मा, अजमेर।  अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शहरवासियों के लिए दो बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। एक ओर 6 अगस्त से 3 सितंबर तक 116 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों की ई-नीलामी की जाएगी, वहीं दूसरी ओर अटल आवासीय योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ये दोनों योजनाएं रिहायशी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ आमजन को संपत्ति के स्वामित्व का अवसर प्रदान करेंगी।

 116 भूखण्डों की ई-नीलामी अभियान

अजमेर विकास प्राधिकरण 6 अगस्त से अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थित कुल 116 भूखण्डों की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है। ये भूखण्ड आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। इच्छुक आवेदक अधिकतम बोली लगाकर भूखण्ड खरीद सकते हैं।

 आवासीय भूखण्डों का विवरण:

  • चन्द्रवरदाई नगर – 22 भूखण्ड

  • पृथ्वीराज नगर – 22 भूखण्ड

  • महाराणा प्रताप नगर – 21 भूखण्ड

  • हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मुख्य योजना) – 3 भूखण्ड

 व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण:

  • ट्रांसपोर्ट नगर – 35 भूखण्ड (सर्वाधिक)

  • बकरा मंडी – 4 भूखण्ड

  • पृथ्वीराज नगर – 1 भूखण्ड

  • हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मय आवासीय) – 4 भूखण्ड

  • इंद्रा कॉम्पलेक्स – 2 शॉप्स

  • पुष्कर – सूरतकुण्ड – 2 रिसोर्ट भूखण्ड

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बोलीदाता 15 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा कराते हैं, उन्हें 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि भुगतान के लिए अधिकतम 180 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

 अटल आवासीय योजना: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

अजमेर विकास प्राधिकरण की अटल आवासीय योजना के अंतर्गत चाचियावास क्षेत्र में प्रस्तावित 270 भूखण्डों में से 191 सामान्य भूखण्डों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 अगस्त कर दिया गया है।

 आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदन http://ada.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक से किया जा सकता है।

  • फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।

  • आवेदक को अपनी आय श्रेणी व वर्ग के अनुसार विकल्प चुनना होगा।

  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

  • निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

  • आवेदन फॉर्म और रसीद को भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

 भूखण्डों की आरक्षित दर:

  • योजना की कुल भूमि – 62,700 वर्गमीटर

  • आरक्षित दर – 16,227 रुपये प्रति वर्गमीटर

भूखण्डों की श्रेणियों में आरक्षण

प्राधिकरण ने 1974 के नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया है, जिनमें शामिल हैं:

  • सरकारी कर्मचारी

  • रक्षा कार्मिक एवं भूतपूर्व सैनिक

  • अनुसूचित जाति / जनजाति

  • अधिस्वीकृत पत्रकार

  • दिव्यांगजन

  • निराश्रित महिलाएं

  • भूमिहीन व ट्रांसजेंडर

 भूखण्डों का आकार व वर्गीकरण:

  • EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 45 वर्गमीटर तक – 14 भूखण्ड

  • LIG (अल्प आय वर्ग): 46-75 वर्गमीटर – 59 भूखण्ड

  • MIG-A (मध्यम आय वर्ग A): 76-120 वर्गमीटर – 25 भूखण्ड

  • MIG-B (मध्यम आय वर्ग B): 121-220 वर्गमीटर – 84 भूखण्ड

  • HIG (उच्च आय वर्ग): 220 वर्गमीटर से अधिक – 9 भूखण्ड

श्रेणीवार आरक्षित दरें

श्रेणी

प्रति वर्गमीटर आरक्षित दर

EWS

₹8,114 (50%)

LIG

₹12,982 (80%)

MIG-A

₹16,227 (100%)

MIG-B

₹17,038 (105%)

HIG

₹17,850 (110%)

 पंजीकरण शुल्क:

श्रेणी

पंजीकरण शुल्क

EWS

₹10,000

LIG

₹20,000

MIG-A

₹30,000

MIG-B

₹40,000

HIG

₹50,000

भूमि उपयोग का विवरण:

  • 41.88% भूमि – आवासीय भूखण्ड

  • 5.72% भूमि – EWS और AIG

  • 5.33% भूमि – व्यवसायिक भूखण्ड

  • 5.03% भूमि – ओपन पार्क

साथ ही, सड़कों के निर्माण के लिए 18,606.51 वर्गमीटर, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए 6,770 वर्गमीटर, मोबाइल टावर हेतु 157.65 वर्गमीटर, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है।

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