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दिल्ली हादसे के बाद राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई: 15 दिन का नोटिस, गाइडलाइन्स का उल्लंघन पर होगी सीज

दिल्ली हादसे के बाद राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई: 15 दिन का नोटिस, गाइडलाइन्स का उल्लंघन पर होगी सीज

मनीषा शर्मा ।  दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरे पानी से तीन छात्रों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) ने प्रदेशभर के नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और नगर पालिकाओं को बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक गतिविधियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इन संस्थानों को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का पालन कर सकें। इस अवधि के बाद, अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ सीज की कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर और कोटा में, जहां कोचिंग सेंटरों की संख्या अधिक है, अब तक कई कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को सीज किया गया है। जयपुर में, फायर एनओसी न होने के कारण गुरुकृपा और कलाम कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। कोटा में, बिना परमिशन के चल रही 22 लाइब्रेरियों को भी बंद कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो संस्थानों को सीज किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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