राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) और सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। आयोग की ओर से आवेदन पत्र में सुधार (Correction) करने का अवसर प्रदान किया गया है। यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्होंने आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि कर दी थी और अब परीक्षा से पहले उसे ठीक करना चाहते हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, दोनों परीक्षाओं का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। वहीं, 11 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे।
कौन-कौन से विवरण में परिवर्तन संभव?
संशोधन प्रक्रिया में आयोग ने अधिकांश जानकारी में बदलाव की अनुमति दी है। हालांकि, कुछ संवेदनशील विवरणों में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इन विवरणों में संशोधन संभव है:
पता
संपर्क विवरण
शैक्षणिक जानकारी
सामाजिक श्रेणी
अनुभव से संबंधित जानकारी
दस्तावेज़ों का पुनः अपलोड
इन विवरणों में संशोधन नहीं होगा:
अभ्यर्थी का नाम
पिता का नाम
जन्म तिथि
जेंडर
फोटो बदलने की अनुमति भी सीमित है
आयोग ने स्पष्ट किया कि इन संवेदनशील विवरणों में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा, इसलिए अभ्यर्थी केवल अन्य उपलब्ध जानकारी में ही बदलाव कर सकेंगे।
ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया और शुल्क
RPSC ने स्पष्ट किया कि आवेदन में संशोधन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन या संशोधन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
संशोधन शुल्क:
अभ्यर्थी को संशोधन करने के लिए 500 रुपये का शुल्क ई-मित्र, ऑनलाइन बैंकिंग या अन्य उपलब्ध ऑनलाइन माध्यमों से जमा कराना होगा।
संशोधन करने की प्रक्रिया:
अभ्यर्थी को आयोग के पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
वहां उपलब्ध Apply Online लिंक पर क्लिक करना होगा।
वैकल्पिक रूप से SSO पोर्टल में Login कर सकते हैं।
सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करें।
संबंधित परीक्षा चुनें और उपलब्ध Correction Window में संशोधन करें।
किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अभ्यर्थी निम्न माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं—
फोन नंबर: 9352323625, 7340557555
गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई
आयोग ने चेतावनी दी है कि गलत या असत्य जानकारी के आधार पर आवेदन करना और योग्यता न होने पर भी आवेदन वापस (withdraw) न करना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग, पात्रता जांच या साक्षात्कार के दौरान गलत जानकारी देते पाए जाते हैं तो उन्हें 1 वर्ष के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है।
आवेदन वापस (Withdraw) करने का विकल्प भी उपलब्ध
जिन अभ्यर्थियों में परीक्षा के लिए योग्य नहीं हैं या किसी कारणवश परीक्षा नहीं देना चाहते, वे निर्धारित अवधि में अपना आवेदन वापस ले सकते हैं।
Withdraw करने की प्रक्रिया:
SSO पोर्टल पर Login करें
Recruitment Portal खोलें
“My Recruitment” सेक्शन में जाएँ
संबंधित परीक्षा के सामने मौजूद Withdraw बटन पर क्लिक करें
इसके बाद आवेदन औपचारिक रूप से वापस हो जाएगा।
दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर OTR सुविधा होगी ब्लॉक
कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है कि एक वित्तीय वर्ष में दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की One Time Registration (OTR) सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी।
OTR अनब्लॉक शुल्क:
दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर: 750 रुपये
फिर दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर: 1500 रुपये , अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि यदि वे परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं, तो अपने आवेदन समय पर वापस ले दें।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर
RPSC द्वारा दी गई Correction Window अभ्यर्थियों के लिए एक उपयोगी अवसर है, जिससे वे आवेदन में की गई त्रुटियों को समय रहते सुधार सकें। साथ ही आयोग ने नियमों और दंडात्मक प्रावधानों को भी स्पष्ट कर दिया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व सख्त बनेगी।


