शोभना शर्मा । राजस्थान सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से CM कन्यादान योजना को और सशक्त बनाया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों की बेटियों को ₹21,000 से ₹51,000 तक की सहायता राशि प्रदान करेगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य गरीब, अनाथ, विधवा, अंत्योदय और बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके परिवारों का बोझ कम करना है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
किन बेटियों को मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ राजस्थान राज्य के निम्नलिखित वर्गों की बेटियों को दिया जाएगा —
अनाथ बच्चियाँ
बीपीएल (BPL) और स्टेट बीपीएल परिवारों की बच्चियाँ
अंत्योदय कार्डधारी परिवार की बेटियाँ
विधवा महिलाओं की बेटियाँ
पालनहार योजना की लाभार्थी बेटियाँ
उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी
आस्था कार्डधारी परिवार की बच्चियाँ
इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली पात्र कन्याओं को विवाह के समय सहायता राशि उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रदान की जाएगी।
कितनी राशि मिलेगी?
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कन्या की शिक्षा के स्तर और पारिवारिक स्थिति के आधार पर तीन अलग-अलग स्तर की सहायता राशि निर्धारित की है —
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग (BPL परिवार):
विवाह अनुदान राशि: ₹31,000
10वीं पास कन्या के लिए प्रोत्साहन राशि: ₹10,000
स्नातक पास कन्या के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि: ₹20,000
-कुल सहायता राशि: अधिकतम ₹51,000
2. अन्य वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएँ, विशेष योग्यजन (Divyang) व्यक्तियों की कन्याएँ, पालनहार योजना लाभार्थी एवं महिला खिलाड़ी:
विवाह अनुदान राशि: ₹21,000
10वीं पास कन्या के लिए प्रोत्साहन राशि: ₹10,000
स्नातक पास कन्या के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि: ₹20,000
– कुल सहायता राशि: अधिकतम ₹41,000
यह राशि कन्या के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया: ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
पात्र लाभार्थी निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं —
आवेदक राजस्थान ई-मित्र केंद्र (e-Mitra) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज जैसे —
आधार कार्ड
बीपीएल/अंत्योदय/आस्था कार्ड
कन्या की जन्मतिथि प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
विवाह निमंत्रण पत्र या प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
प्रस्तुत करनी होगी।
आवेदन की जांच जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
जांच पूर्ण होने के बाद पात्रता की पुष्टि होने पर राशि सीधे कन्या के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
CM कन्यादान योजना का उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की बेटियों को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक विवाह कर सकें। इस योजना से राज्य में बाल विवाह की रोकथाम, कन्या शिक्षा को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि पात्र लाभार्थियों तक सहायता राशि समय पर पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।