मनीषा शर्मा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लोगों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा Bhajanlal Sharma के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 3 लाख से अधिक पेंशनधारियों की पेंशन पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उन लोगों पर की गई है जिनका सालाना बिजली बिल 24,000 रुपये से अधिक पाया गया है। इस कदम से प्रदेश में पेंशन प्रणाली को लेकर बड़ा संदेश गया है।
24 हजार से ज्यादा बिजली बिल वालों को नोटिस
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इस मामले में सभी जिलों के कलेक्टरों को चिट्ठी जारी की है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन पेंशनधारियों ने 24,000 रुपये से ज्यादा का वार्षिक बिजली बिल भरा है, उनकी आय की जांच की जाए और जांच पूरी होने तक पेंशन पर रोक लगाई जाए। इन सभी लाभार्थियों को विभाग द्वारा नोटिस भी भेजा जा रहा है ताकि वे अपनी आय से जुड़ा विवरण प्रस्तुत कर सकें।
48 हजार से ज्यादा इनकम पर पेंशन स्थायी रूप से बंद
सरकारी नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने के लिए अधिकतम आय सीमा 48,000 रुपये वार्षिक रखी गई है। विभाग की जांच में अगर किसी पेंशनधारी की इनकम इस सीमा से अधिक पाई जाती है, तो उसकी पेंशन स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। वहीं अगर आय 48,000 रुपये से कम पाई जाती है, तो जांच के बाद पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी।
इस दिशा में विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्रता की सीमा से अधिक आय पाने वालों को अब किसी भी स्थिति में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
डिस्कॉम की रिपोर्ट से खुलासा
इस कार्रवाई की शुरुआत उस समय हुई जब Rajasthan Discom की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 लाख 2 हजार पेंशनधारियों ने 24,000 रुपये से अधिक का सालाना बिजली बिल भुगतान किया है। जनाधार प्राधिकरण द्वारा इस डेटा को तैयार कर सामाजिक न्याय विभाग को सौंपा गया। इसी आधार पर बड़े पैमाने पर पेंशनधारियों की जांच शुरू की गई है।
गलत लाभ लेने वालों पर होगी रिकवरी
राज्य सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का उद्देश्य वास्तव में उन लोगों की मदद करना है जिनकी आय कम है और जो पात्र हैं। इस पेंशन योजना में अधिकतम आय सीमा तय की गई है, ताकि जरूरतमंदों तक ही लाभ पहुंचे। अब जिन पेंशनधारियों की जांच में अधिक आय पाई जाएगी, उनसे न सिर्फ पेंशन बंद की जाएगी, बल्कि सरकार गलत तरीके से ली गई राशि की रिकवरी भी कर सकती है।
कलेक्टरों को सख्त निर्देश
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को नोटिस भेजकर कहा है कि इस कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। जिन पेंशनधारियों का बिजली बिल निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है, उनकी जांच तेजी से की जाए ताकि वास्तविक लाभार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।