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ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि दिन बढ़ी, 16 सितंबर तक भरें रिटर्न

ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि दिन बढ़ी, 16 सितंबर तक भरें रिटर्न

शोभना शर्मा। आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अंतिम समय में बड़ा निर्णय लेते हुए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 की रात 12 बजे तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह फैसला 15 सितंबर की रात 11:48 बजे लिया गया, जब पहले से निर्धारित समय सीमा समाप्त होने में केवल 12 मिनट शेष थे।

पहले भी बढ़ाई गई थी तारीख

गौरतलब है कि एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की मूल अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी। लेकिन भारी संख्या में करदाताओं द्वारा पोर्टल पर दबाव और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए इसे पहले 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अब सीबीडीटी ने एक बार फिर करदाताओं को राहत देते हुए 16 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया है।

रखरखाव के लिए ढाई घंटे बंद रहेगा पोर्टल

सीबीडीटी की ओर से जारी बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 16 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक आयकर पोर्टल (e-filing portal) तकनीकी अपडेशन और रखरखाव के कारण बंद रहेगा। इस दौरान करदाता पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी इस ढाई घंटे की अवधि में रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा।

करदाताओं और पेशेवरों की नाराज़गी

15 सितंबर को पूरे दिन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें बनी रहीं। हजारों की संख्या में टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतें दर्ज कीं। कई उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और कर सूचना सारांश (TIS) डाउनलोड करने में समस्या आ रही थी। इतना ही नहीं, टैक्स भुगतान की प्रक्रिया भी बाधित रही। इन लगातार दिक्कतों ने पेशेवरों और करदाताओं को खासा परेशान किया।

सीबीडीटी ने दी करदाताओं को सलाह

सीबीडीटी ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और पोर्टल पर भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी या कम ट्रैफिक के समय रिटर्न दाखिल करें। विभाग का कहना है कि समय सीमा के करीब आते ही पोर्टल पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे लॉगिन और प्रोसेसिंग में दिक्कतें आती हैं।

देर करने पर पेनल्टी और ब्याज

जो करदाता 16 सितंबर तक भी अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि देरी से रिटर्न भरने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा टैक्स राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज भी देना होगा।

क्यों बढ़ानी पड़ी समय सीमा?

आयकर विभाग के अनुसार, इस बार फाइलिंग करने वालों की संख्या पिछले सालों की तुलना में ज्यादा रही। लाखों करदाता अंतिम तारीख पर पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे थे। भारी ट्रैफिक और धीमी गति की वजह से करदाता अपने फॉर्म और दस्तावेज़ अपलोड नहीं कर पाए। इसी कारण तकनीकी समस्याओं को देखते हुए अंतिम तिथि को एक दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

अब भी बचा है आखिरी मौका

16 सितंबर की रात 12 बजे तक करदाता आसानी से अपना ITR भर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यदि कोई करदाता इस बढ़ी हुई समय सीमा को भी चूक जाता है, तो न केवल उसे जुर्माना भरना होगा बल्कि आगे की टैक्स प्लानिंग और वित्तीय लेन-देन पर भी असर पड़ सकता है।

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