शोभना शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई अधिसूचना पर आए 10,000 से अधिक आवेदनों की गहन जांच के बाद यह स्पष्ट किया है कि इनमें बड़ी संख्या में अयोग्य उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। आयोग ने इन्हें अंतिम बार 23 जून 2025 की रात 12 बजे तक आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। निर्धारित समय पर फॉर्म विड्रॉ नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सेना के पूर्व अधिकारियों के लिए आरक्षित थे पद
18 मार्च 2025 को आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि डिप्टी कमांडेंट के 4 पद केवल भारतीय सेना के कैप्टन स्तर के सेवानिवृत्त या त्यागपत्र देने वाले अधिकारियों अथवा इमरजेंसी व शॉर्ट सर्विस कमीशन से मुक्त हुए पूर्व अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। इसके बावजूद हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स ने आवेदन किया, जो इस योग्यता को पूरा नहीं करते।
पूर्व में भी मिला आवेदन वापस लेने का अवसर
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 मार्च से 22 अप्रैल 2025 तक चली थी। इसके बाद आयोग ने पहली बार 13 से 28 मई के बीच अपात्र उम्मीदवारों को आवेदन विड्रॉ करने का अवसर दिया। अब भी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने न तो आवेदन वापस लिया और न ही कोई सफाई दी। इसी को देखते हुए आयोग ने 22 जून की रात से पहले एक बार फिर मौका देते हुए अंतिम चेतावनी जारी की है।
विशेष सॉफ्टवेयर और AI तकनीक से हो रही जांच
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनों की रैंडम और सैंपल जांच अब आधुनिक तकनीक की सहायता से की जा रही है। आयोग की IT शाखा द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर यह जांच की जा रही है कि आवेदनकर्ताओं की पात्रता आयोग की तय मानदंडों के अनुसार है या नहीं।
परीक्षा में अनुपस्थित रहने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा ब्लॉक
सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2023 को जारी एक आदेश के अनुसार, यदि कोई कैंडिडेट एक वित्तीय वर्ष में दो बार आयोग अथवा अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों की परीक्षा में आवेदन कर उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, तो ऐसे अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा एक निश्चित अवधि के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। इसका मकसद अपात्र एवं अनावश्यक आवेदन को रोकना है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी से बचा जा सके।
बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर दर्ज हो चुके हैं केस
यह पहली बार नहीं है जब आयोग ने अपात्र अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हो। अक्टूबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज एजुकेशन) परीक्षा-2024 में बिना पात्रता के आवेदन करने वाले 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ अदालत में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के अंतर्गत केस दायर किया गया था। मामला अजमेर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 की अदालत में विचाराधीन है।
ई-मित्र संचालकों को भी चेतावनी
आयोग ने यह भी कहा है कि कई मामलों में ई-मित्र कियोस्क संचालकों द्वारा अभ्यर्थियों को गुमराह कर आवेदन भरवाए गए हैं। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर संबंधित ई-मित्र संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे स्वयं अपनी योग्यता की पुष्टि करें और नियमों को समझने के बाद ही आवेदन करें।
आवेदन विड्रॉ कैसे करें?
अपना फॉर्म वापस लेने के लिए कैंडिडेट्स को SSO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल को चुनना होगा। इसके बाद ‘My Recruitment’ सेक्शन में संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध ‘Withdraw’ बटन पर क्लिक कर आवेदन वापस लिया जा सकता है।
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