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अटल पेंशन योजना से नाम कैसे हटवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया और नियम

अटल पेंशन योजना से नाम कैसे हटवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया और नियम

शोभना शर्मा।  केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे नागरिकों को वृद्धावस्था में नियमित पेंशन सुविधा देना है, जो किसी पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं।

इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं और 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति योजना से जुड़ने के बाद किसी कारणवश इससे बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है – क्या अटल पेंशन योजना से नाम हटवाया जा सकता है?

क्या योजना से नाम हटवाया जा सकता है?

हां, अटल पेंशन योजना से नाम हटवाना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। इस योजना को सामान्य परिस्थितियों में 60 वर्ष तक जारी रखना होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में योजना को बीच में बंद किया जा सकता है, जैसे:

  • आर्थिक कठिनाई

  • अन्य बेहतर निवेश विकल्प

  • नौकरी में बदलाव या स्थाई पेंशन सुविधा प्राप्त होना

सरकार द्वारा योजना में कम से कम 20 वर्षों तक निवेश की शर्त रखी गई है, लेकिन यदि किसी वजह से योजना को बीच में ही छोड़ना हो, तो निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर योजना से बाहर निकल सकते हैं।

अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने की प्रक्रिया

अगर आप योजना से अपना नाम हटवाना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को अपनाएं:

● स्टेप 1: योजना की रसीद और दस्तावेज़ तैयार करें

सबसे पहले आपको वह रसीद (Acknowledgement Slip) निकालनी होगी जो योजना में शामिल होते समय बैंक या पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हुई थी। यह दस्तावेज आपकी पहचान और निवेश की पुष्टि करता है।

● स्टेप 2: संबंधित बैंक शाखा में जाएं

उस बैंक की शाखा में जाएं जहां आपने अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन किया था। साथ में अपना पहचान पत्र, पैन कार्ड, और आधार कार्ड ले जाना न भूलें।

● स्टेप 3: एप्लीकेशन लिखें

बैंक में संबंधित अधिकारी से मिलें और योजना से नाम हटाने की इच्छा प्रकट करें। आपको एक आवेदन पत्र (Application Letter) देना होगा जिसमें आप स्पष्ट करेंगे कि आप योजना को बंद करवाना चाहते हैं। इसमें अपना नाम, योजना संख्या, खाता संख्या, और कारण भी उल्लेख करना होगा।

● स्टेप 4: ई-केवाईसी और सत्यापन

बैंक अधिकारी आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे और आपकी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद आपका आवेदन आगे प्रोसेस किया जाएगा।

● स्टेप 5: योजना रद्द और पैसा वापस

जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपके द्वारा जमा किया गया संपूर्ण अंशदान (Contribution) आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में कुछ दिनों के भीतर वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि, ध्यान दें कि आपको योजना से जुड़े हुए ब्याज या पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, केवल जमा राशि ही वापिस मिलती है।

योजना से बाहर निकलने के अन्य नियम

  • योजना से बाहर निकलने पर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी।

  • यदि आपने सरकार की सहायता राशि (Co-contribution) ली है, तो वह राशि कटौती की जा सकती है।

  • योजना से स्वैच्छिक बाहर निकलने पर सेवा कर या प्रोसेसिंग शुल्क भी लग सकता है।

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