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सरकार की सौगात: फलदार बागवानी पर 1.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी

सरकार की सौगात: फलदार बागवानी पर 1.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी

शोभना शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फलदार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को 1.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। पहले यह सब्सिडी केवल 40,000 रुपये थी, जिसे अब तीन गुना से भी अधिक बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है।

क्या है योजना का उद्देश्य?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को परंपरागत खेती से हटकर व्यावसायिक फलदार खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। सरकार चाहती है कि किसान ऐसी कृषि अपनाएं जिसमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो और खेती में पानी का भी कम उपयोग हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रिप सिंचाई को भी योजना में अनिवार्य किया गया है।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ वे किसान उठा सकते हैं जो अपने खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाना चाहते हैं। प्रत्येक किसान अधिकतम 2 हैक्टेयर तक इस योजना का लाभ ले सकता है। किसानों का चयन वरीयता और लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

यदि आवेदन संख्या लक्ष्य से कम रहती है, तो सभी पात्र किसानों को मौका मिलेगा। वहीं अगर आवेदन संख्या अधिक होती है, तो ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर चयन किया जाएगा।

किन फलों के बगीचों पर मिलेगा अनुदान?

सीकर जिले के उदाहरण के आधार पर उद्यान विभाग ने आठ प्रमुख फल प्रजातियों को इस योजना में शामिल किया है।
इनमें शामिल हैं:

  • नींबू

  • किन्नू

  • मौसमी

  • संतरा

  • अनार

  • बेर

  • आंवला

  • बेल पत्र

इन फलों के बगीचों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से नींबू वर्गीय बागवानी को अधिक प्राथमिकता दी गई है।

अनुदान की राशि कैसे मिलेगी?

योजना के तहत अनुदान दो चरणों में दिया जाएगा:

  • पहले वर्ष में कुल राशि का 60 प्रतिशत दिया जाएगा।

  • दूसरे वर्ष में यदि कम से कम 80 प्रतिशत पौधे जीवित पाए जाते हैं, तो शेष 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।

यानी किसानों को बागवानी की देखभाल और पौधों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा।

योजना की अनिवार्य शर्तें क्या हैं?

  1. ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य है। इसके लिए एक अलग योजना के तहत सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

  2. बगीचे पर एक बोर्ड लगाना जरूरी है जिसमें किसान का नाम, पता, फलों की किस्म, क्षेत्रफल, अनुदान की जानकारी आदि होनी चाहिए।

  3. पौधों की जीवितता की जांच के आधार पर ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा:

  • सबसे पहले राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं।

  • पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में आवेदन करें।

  • ड्रिप संयंत्र के लिए भी अलग से आवेदन करना होगा।

  • सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे खाता खसरा, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, भूमि का प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना अनिवार्य है।

कब आएगी चयनित किसानों की सूची?

राज्य सरकार की ओर से जल्द ही पात्र और चयनित किसानों की सूची जारी की जाएगी। किसान नियमित रूप से राज किसान साथी पोर्टल चेक करते रहें ताकि कोई अपडेट न छूटे।

योजना क्यों है खास?

इस योजना के जरिए न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। भजनलाल सरकार की यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक विकास रणनीति है जो कृषि की दिशा को बदल सकती है। फलदार बागवानी से किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकेंगे और बाजार में स्थायी आय प्राप्त कर सकेंगे।

 

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