शोभना शर्मा, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बिना निर्धारित योग्यता के आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों को एक बार फिर अवसर देते हुए 5 जून से 9 जून 2025 तक अपने आवेदन पत्र वापस लेने का मौका दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर इस अवधि में आवेदन वापस नहीं लिए गए, तो संबंधित उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है।
अयोग्य उम्मीदवारों की पहचान, आयोग सख्त
आयोग द्वारा की गई रेंडम जांच में पाया गया कि मूल्यांकन विभाग में अनुसंधान सहायक के 26 पदों, कारागार विभाग में डिप्टी जेलर के 73 पदों, भूजल विभाग में तकनीकी सहायक के 3 पदों, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक के 9 पदों पर भर्ती के लिए ऐसे कई उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं थी।
आयोग का स्पष्ट संदेश: नियम तोड़े तो कार्रवाई तय
RPSC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि “योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन करना आयोग के संसाधनों, समय और श्रम का अपव्यय है।” आयोग ने आगे बताया कि असत्य जानकारी देने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया
उम्मीदवार SSO पोर्टल पर लॉगिन करके Recruitment Portal में जाकर ‘My Recruitment’ सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के सामने दिख रहे Withdraw बटन पर क्लिक करके आवेदन वापस ले सकते हैं। इस दौरान किसी भी तकनीकी समस्या के लिए ईमेल (recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in) अथवा हेल्पलाइन नंबर (9352323625, 7340557555) पर संपर्क किया जा सकता है।
इन भर्तियों में जारी है आवेदन वापसी प्रक्रिया
1. कनिष्ठ रसायनज्ञ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) भर्ती-2025
विज्ञापन जारी: 2 अप्रैल 2025
पद: 13
ऑनलाइन आवेदन: 9 अप्रैल से 8 मई 2025
योग्यता: एमएससी इन केमिस्ट्री, सेकेंड क्लास
2. सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) भर्ती-2025
विज्ञापन जारी: 2 अप्रैल 2025
पद: 9
ऑनलाइन आवेदन: 15 अप्रैल से 14 मई 2025
योग्यता: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा + आवश्यक अनुभव
3. सहायक मत्स्य विकास अधिकारी (मत्स्य विभाग) भर्ती-2024
विज्ञापन जारी: 2 सितंबर 2024
पद: 8
ऑनलाइन आवेदन: 11 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024
आयोग की चेतावनी को हल्के में न लें
आयोग ने दो टूक कहा है कि यदि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में भी बिना योग्यता आवेदन किया है, तो वह 9 जून 2025 से पहले अपना फॉर्म वापस ले ले। अन्यथा, उन्हें न्यायिक कार्यवाही और भविष्य के करियर अवसरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।