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राजस्थान में नगर निकायों और पंचायत उपचुनाव का ऐलान

राजस्थान में नगर निकायों और पंचायत उपचुनाव का ऐलान

शोभना शर्मा। राजस्थान में लंबे समय से रिक्त चल रही नगर निकायों और पंचायत स्तरीय सीटों पर अब उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 मई से 29 मई तक वोटिंग कराने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पदों के लिए मतदान होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस उपचुनाव का मकसद जनप्रतिनिधित्व रिक्त पदों को भरना है, जिनमें नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, जिला प्रमुख, प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच जैसे पद शामिल हैं।

14 नगर निकायों में होंगे उपचुनाव

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, राज्य की 14 नगरीय निकायों में उपचुनाव होंगे। इनमें से अधिकांश चुनाव एक-एक वार्ड में कराए जाएंगे। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए भी अलग से मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।

जिन नगर निकायों में उपचुनाव होंगे, वे इस प्रकार हैं:

  • नगर पालिकाएं (एक वार्ड): झालरापाटन (झालावाड़), पीपाड़ सिटी (जोधपुर), विद्याविहार (झुंझुनूं), कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़), रामगंजमंडी (कोटा), कुचेरा (नागौर), लक्ष्मणगढ़ (सीकर), श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

  • नगर परिषद (एक वार्ड): सलूंबर, धौलपुर और बारां

  • नगर पालिका अध्यक्ष पद: अकलेरा (झालावाड़), पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

  • नगर पालिका उपाध्यक्ष पद: मेड़ता (नागौर)

इन वार्डों में सदस्य पद के लिए वोटिंग 26 मई को करवाई जाएगी, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए मतदान क्रमश: 5 और 6 जून को होगा।

ग्राम पंचायत और जिला परिषद स्तर पर भी उपचुनाव

नगर निकायों के अलावा, पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े विभिन्न स्तरों पर भी उपचुनाव होंगे। आयोग के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 169 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच, 18 सरपंच, 15 उपसरपंच, 18 पंचायत समिति सदस्य, 9 जिला परिषद सदस्य, 2 प्रधान, 1 उप-प्रधान, और 1 जिला प्रमुख की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव करवाए जाएंगे।

पंचायती उपचुनावों की शेड्यूल जानकारी

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 9 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 26 मई को मतदान होगा।

  • वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य: वोटिंग 26 मई

  • उपसरपंच: वोटिंग 27 मई

  • जिला प्रमुख और प्रधान: वोटिंग 28 मई

  • उप-प्रधान: वोटिंग 29 मई

इसके अतिरिक्त, नगर निकायों के लिए अधिसूचना 12 मई को जारी की जाएगी, और उसी दिन से नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

लोकतांत्रिक रिक्तता को भरने की प्रक्रिया

यह उपचुनाव प्रक्रिया राजस्थान की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ और पूर्ण करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। जहां कुछ सीटें पूर्व जनप्रतिनिधियों के निधन, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण खाली हुई थीं, वहीं कई स्थानों पर कानूनी या प्रशासनिक अड़चनों के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे।

 

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