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प्राध्यापक व कोच भर्ती में बदलाव के लिए RPSC ने खोला संशोधन विंडो

प्राध्यापक व कोच भर्ती में बदलाव के लिए RPSC ने खोला संशोधन विंडो

शोभना शर्मा, अजमेर।  राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक, कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) और सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है, ताकि वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक सुधार कर सकें। आयोग ने यह सुविधा विशेष रूप से अभ्यर्थियों के हित में प्रदान की है, जिससे वे गलती से हुई प्रविष्टियों को ठीक कर सकें और परीक्षा के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी दी कि यह संशोधन सुविधा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक सक्रिय रहेगी। इस अवधि में योग्य अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, कुछ प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर। इन प्रविष्टियों को छोड़कर बाकी सभी जानकारियों में अभ्यर्थी संशोधन कर सकते हैं।

संशोधन करने के लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है, जिसे वे ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करके या फिर SSO पोर्टल के “Citizen Apps” में उपलब्ध “Recruitment Portal” के माध्यम से लॉगिन कर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल उन्हीं प्रविष्टियों के लिए मान्य होगा जो परीक्षा के लिए जारी पात्रता मानदंडों के तहत स्वीकार्य हैं। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन या संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।

इसके साथ ही, आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी एक अवसर दिया है जिन्होंने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव के बिना आवेदन कर दिया था। वे भी 17 से 23 अप्रैल के बीच अपने आवेदन को ऑनलाइन माध्यम से वापस ले सकते हैं। आवेदन वापसी की सुविधा “Recruitment Portal” के “My Recruitment” सेक्शन में जाकर संबंधित परीक्षा के सामने दिए गए Withdraw बटन पर क्लिक करके की जा सकती है।

यदि कोई अभ्यर्थी अनधिकृत रूप से आवेदन करता है और उसे समय पर वापस नहीं लेता, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही भविष्य में आयोग की भर्तियों में भाग लेने से भी वंचित किया जा सकता है। तकनीकी समस्याओं की स्थिति में अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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