मनीषा शर्मा। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के लिए तय समय-सीमा में एक बार फिर बदलाव किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को नए आदेश जारी करते हुए प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तारीख 30 मार्च से बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी है। यह तीसरी बार है जब विभाग ने समय-सीमा में बदलाव किया है। इससे पहले 18 फरवरी की डेडलाइन को 25 मार्च और फिर 30 मार्च तक बढ़ाया गया था।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत पुनर्गठन के प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से तैयार किए जाएं और इसमें आम जनता व जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। जनप्रतिनिधियों की शिकायत है कि अधिकारियों द्वारा पंचायतों के क्षेत्र निर्धारण में मनमर्जी की जा रही है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है।
4 जून तक पूरी होगी पुनर्गठन प्रक्रिया
नए आदेश के अनुसार, अब पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया अप्रैल में नहीं बल्कि 4 जून तक पूरी की जाएगी। इसमें 6 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार कर प्रकाशित किए जाएंगे, जिन पर 7 अप्रैल से 6 मई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।
इसके बाद, आपत्तियों का निपटारा 7 से 13 मई तक किया जाएगा। 14 से 20 मई तक राज्य सरकार को अंतिम प्रस्ताव भेजने होंगे, और फिर सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूरी देने की अंतिम तिथि 21 मई से 4 जून निर्धारित की गई है।