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RAS प्री-2024: 6.75 लाख अभ्यर्थी 2 फरवरी को देंगे परीक्षा

RAS प्री-2024: 6.75 लाख अभ्यर्थी 2 फरवरी को देंगे परीक्षा

मनीषा शर्मा । राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) प्री-2024 परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा 2 फरवरी 2024 को प्रदेशभर में आयोजित की जाएगी। इस साल परीक्षा के लिए 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 6.75 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

आयोग ने परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है।

परीक्षा का समय और जरूरी निर्देश

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि RAS प्री परीक्षा 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और SSO पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) अनिवार्य रूप से लाना होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो अस्पष्ट या पुराना है, तो अभ्यर्थियों को कोई अन्य मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा।

प्रदेशभर में 2045 सेंटर, अजमेर में 127 परीक्षा केंद्र

RAS प्री-2024 परीक्षा का आयोजन राजस्थान के 38 जिला मुख्यालयों और 49 उपखंडों में किया जाएगा। कुल 87 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

अजमेर जिले में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 43,077 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

अजमेर जिले के परीक्षा केंद्रों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है:

  • अजमेर शहर: 102 केंद्र
  • किशनगढ़: 11 केंद्र
  • केकड़ी: 14 केंद्र

परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

नकल करने पर उम्रकैद, 10 करोड़ तक जुर्माना और संपत्ति जब्त होने का खतरा

RAS प्री-2024 परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए आयोग ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि नकल करने या किसी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल पाए जाने पर अभ्यर्थी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सख्त कानूनों के तहत, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में धांधली करता है या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है, तो उसकी चल-अचल संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।

अभ्यर्थियों को मिली सख्त चेतावनी

RAS परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को कड़ी चेतावनी दी है।

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को किसी भी दलाल, मीडिएटर या अपराधी के झांसे में नहीं आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा पास कराने के लिए रिश्वत की मांग करता है या प्रलोभन देता है, तो इसकी सूचना तुरंत जांच एजेंसी या आयोग के कंट्रोल रूम को दें।

आयोग ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए 0145-2635200, 2635212, 2635255 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

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