शोभना शर्मा। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 31 जनवरी 2025 को पंजीकरण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को 1 फरवरी 2025 से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि कोई लाभार्थी 31 जनवरी के बाद पंजीकरण करता है, तो उसे योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए तीन महीने का इंतजार करना पड़ेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज अधिकृत निजी अस्पतालों और सरकारी चिकित्सालयों में दिया जाएगा। इसके अलावा, योजना में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी शामिल है।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
सीएमएचओ ने बताया कि यह योजना खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों, लघु एवं सीमांत किसानों, 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लोगों, कोविड-19 के लाभार्थियों और संविदा कार्मिकों के लिए लागू की गई है।
इसके अलावा, निःशुल्क श्रेणी में न आने वाले अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण ई-मित्र केंद्र या स्वयं की SSO ID के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण की यह प्रक्रिया एक वर्ष के लिए वैध होगी, जिसके बाद इसे नवीनीकृत कराना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। जन आधार कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के नाम योजना में पंजीकरण के बाद शामिल किए जाएंगे और वे सभी इस योजना के पात्र होंगे।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
योजना में पंजीकरण के बाद, लाभार्थी को अधिकृत अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिलेगा।
यदि कोई मरीज किसी निजी अस्पताल में भर्ती होता है, तो अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत खर्च की गई राशि का क्लेम सीधे सरकार से करेगा।
दुर्घटना बीमा के तहत, योजना में पंजीकृत व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
पंजीकरण की अंतिम तिथि और लाभ उठाने की समय सीमा
जो लाभार्थी 31 जनवरी 2025 तक अपना पंजीकरण करवा लेंगे, वे 1 फरवरी 2025 से योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं, जो व्यक्ति 31 जनवरी के बाद पंजीकरण कराएंगे, उन्हें अगले तीन महीनों तक योजना के लाभ के लिए इंतजार करना होगा।