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राजस्थान में ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग पर हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान में ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग पर हाईकोर्ट की रोक

शोभना शर्मा।  राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 से संबंधित विवाद के कारण हाईकोर्ट ने सभी चयनित ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने शुक्रवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों और ट्रेनी एसआई को सूचित किया। डीजीपी के निर्देशानुसार, सभी ट्रेनी एसआई और पुलिस कॉन्स्टेबल को तत्काल प्रभाव से उनकी ट्रेनिंग और ड्यूटी से हटा दिया गया है। इन्हें अब बिना किसी ट्रेनिंग या ड्यूटी के केवल अपने जिला या बटालियन मुख्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है।

हाईकोर्ट का आदेश और इसके कारण

राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 से संबंधित याचिका विचाराधीन है। परीक्षा के दौरान पेपर लीक और फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। इन आरोपों की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) कर रही है। 18 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने इन चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि, पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद कई ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया।

भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला

एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का पेपर लीक हो गया था, और जांच में यह बात सामने आई कि इसमें कई डमी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाया गया था। फर्जीवाड़े के माध्यम से इन अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल की। एसओजी ने अब तक करीब 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इन घटनाओं के बाद, हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी ट्रेनिंग या पोस्टिंग पर रोक लगा दी।

डीजीपी के आदेश का पालन

डीजीपी उत्कल रंजन साहू द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब सभी ट्रेनी एसआई और पुलिस कॉन्स्टेबल अपने-अपने मुख्यालयों में मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह निर्देश तब तक लागू रहेगा, जब तक हाईकोर्ट से इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।

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