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अजमेर में पुलिसकर्मी ने चुराकर बेचा 80 लाख रुपये का जब्त मादक पदार्थ

अजमेर में पुलिसकर्मी ने चुराकर बेचा 80 लाख रुपये का जब्त मादक पदार्थ

शोभना शर्मा, अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दीं। भिनाय थाना क्षेत्र में एक सिपाही ने थाने में जब्त मादक पदार्थ (डोडा पोस्त) के 38 कट्टे चोरी कर बेच दिए। इन कट्टों की बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। यह घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर एसपी बंदिता राणा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

यह घटना अजमेर के भिनाय थाने की है, जहां मालखाने में रखे गए जब्त मादक पदार्थों की चोरी की भनक थाना प्रभारी को लगी। भिनाय थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि इस घटना का खुलासा दो अन्य सिपाहियों अर्जुन लाल और दिनेश की सतर्कता की वजह से हुआ। दोनों सिपाहियों ने थाना प्रभारी को सूचना दी कि सिपाही दशरथ रात के अंधेरे में थाने के परिसर में खड़े जब्त ट्रक कंटेनर से मादक पदार्थ के कट्टे निकालकर चोरी कर रहा है।

पकड़े जाने का पूरा घटनाक्रम

जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने रात में सिपाही दशरथ पर नजर रखनी शुरू की। जैसे ही दशरथ ने कंटेनर के पीछे का गेट खोलकर कट्टे बाहर निकालने की कोशिश की, थाना प्रभारी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों सिपाहियों की मदद से दशरथ को पकड़ लिया। आरोपी सिपाही को रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसकी पूछताछ की गई। पूछताछ में दशरथ ने कबूल किया कि उसने पहले भी मादक पदार्थों के कई कट्टे चोरी कर बेच दिए हैं।

पृष्ठभूमि: जब्त मादक पदार्थ और केस का विवरण

यह मामला 18 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था, जब भिनाय थाना पुलिस ने प्रकरण संख्या 232/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के अंतर्गत कार्रवाई की थी।

  • पुलिस ने RJ 14 GQ 3527 नंबर के कंटेनर से अवैध शराब और 794 किलो डोडा पोस्त के 76 प्लास्टिक कट्टे जब्त किए थे।

  • यह पूरा मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन है।

मालखाने की सुरक्षा पर सवाल

यह घटना पुलिस विभाग में मालखाने की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब्त किए गए मादक पदार्थ और अन्य अवैध सामानों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। लेकिन भिनाय थाने में सिपाही दशरथ ने इस जिम्मेदारी का दुरुपयोग कर तस्करी को अंजाम दिया।

मामले में आरोपी सिपाही का जुर्म

  • आरोपी सिपाही दशरथ ने जब्त ट्रक से 38 कट्टे डोडा पोस्त चुराए।

  • चोरी किए गए मादक पदार्थों की बाजार में कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई है।

  • दशरथ ने यह कट्टे तस्करों को बेचकर भारी मुनाफा कमा लिया।

एसपी की सख्त कार्रवाई

जैसे ही यह मामला अजमेर एसपी बंदिता राणा के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिपाही दशरथ को निलंबित कर दिया। अब सिपाही के खिलाफ उसी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस विभाग पर लगा दाग

यह मामला पुलिस विभाग की छवि पर एक बड़ा दाग है। जिस पुलिस पर जनता कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध तस्करी रोकने की जिम्मेदारी सौंपती है, वहीं पुलिसकर्मी अगर खुद तस्करी में लिप्त पाए जाते हैं तो यह पूरे सिस्टम के लिए चिंता का विषय है।

क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी?

थाना प्रभारी ओमप्रकाश के अनुसार, आरोपी सिपाही दशरथ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं इस चोरी में अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल तो नहीं हैं।

एनडीपीएस एक्ट: क्या है यह कानून?

एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) मादक पदार्थों की तस्करी और उनके अवैध उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया कानून है।

  • इस कानून के तहत डोडा पोस्त, अफीम, हेरोइन, गांजा जैसे नशीले पदार्थों का उत्पादन, परिवहन या तस्करी करना दंडनीय अपराध है।

  • आरोपी को सख्त जेल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है।

पुलिस महकमे के लिए सबक

भिनाय थाने का यह मामला पुलिस विभाग के लिए एक सबक है। अब समय आ गया है कि मालखानों में रखे गए जब्त सामानों की सुरक्षा को मजबूत किया जाए।

  • थानों में जब्त सामानों की सख्त निगरानी की जरूरत है।

  • मालखानों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।

  • जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की नियमित जांच-पड़ताल होनी चाहिए।

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