मनीषा शर्मा। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों को राहत देते हुए पोर्टल को 17 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक के लिए खोला है। यह मौका खास तौर पर उन श्रमिकों और परिवारों के लिए है, जिनके आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े थे। पोर्टल पर केवल लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा, और नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि जो परिवार पहले से योजना में पंजीकृत हैं और जिनके श्रमिक कार्ड पर आवेदन पेंडिंग हैं, उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाना।
किसके लिए खुला है पोर्टल?
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मुताबिक, यह पोर्टल श्रमिक कार्ड वाले पंजीकृत लोगों के लिए खोला गया है।
- नए आवेदन नहीं लिए जा रहे।
- केवल लंबित आवेदनों का निस्तारण होगा।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिकों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाएंगे।
- योजना में शामिल आवेदकों को राशन कार्ड भी जारी किए जाएंगे।
जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि आवेदन निस्तारण का अंतिम दिन 18 नवंबर है। वहीं, पेंडिंग आवेदनों का निपटारा 19 नवंबर तक सुनिश्चित किया जाएगा।
क्या है योजना का उद्देश्य?
खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर राशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, पात्र श्रमिक और उनके परिवार को:
- रियायती दरों पर गेहूं, चावल और चीनी मिलती है।
- पंजीकृत श्रमिकों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है।
- श्रमिक कार्ड धारकों को स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सहायता मिलती है।
कैसे करें लंबित आवेदन का निस्तारण?
अगर आप श्रमिक कार्ड धारक हैं और आपका आवेदन पेंडिंग है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- पोर्टल पर लॉगिन करें:
- खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं:
www.food.rajasthan.gov.in - अपने एसएसओ आईडी के जरिए लॉगिन करें।
- खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं:
- आवेदन की स्थिति जांचें:
- “लंबित आवेदन” सेक्शन पर क्लिक करें।
- अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- यदि कोई दस्तावेज अधूरे हैं, तो उन्हें अपलोड करें।
- श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड संबंधित दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है।
- आवेदन सबमिट करें:
- सभी जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से भरें।
- निश्चित करें कि आवेदन 19 नवंबर 2024 तक सबमिट हो जाए।
प्रमुख दिशा-निर्देश
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन या निस्तारण के लिए सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं:
- नए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- केवल श्रमिक कार्ड धारकों के लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।
- पंजीकृत श्रमिकों को अपने आवेदन से जुड़े दस्तावेज और जानकारी अपडेट करनी होगी।
- जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, आवेदनों का निपटारा 19 नवंबर तक किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अपने जिले के उपखंड अधिकारी से संपर्क करें।
सरकार की प्राथमिकता: राशन कार्ड वितरण
इस योजना के तहत जिन आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा, उनके राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
राशन कार्ड के लाभ:
- सस्ते राशन का लाभ:
पात्र परिवारों को रियायती दरों पर राशन मिलेगा। - सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता:
राशन कार्ड धारकों को अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। - पारिवारिक पहचान:
राशन कार्ड एक परिवार की सरकारी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
समय सीमा पर ध्यान दें
खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल केवल दो दिन के लिए खुला है। आवेदन निस्तारण का आज यानी 18 नवंबर को आखिरी दिन है। हालांकि, निस्तारण कार्य 19 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
जिन परिवारों ने अभी तक अपने लंबित आवेदन अपडेट नहीं किए हैं, वे तुरंत पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी और दस्तावेज अपडेट करें।
सरकारी अधिकारियों का निर्देश
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 19 नवंबर तक सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन के अनुसार:
“शहरी और ग्रामीण श्रमिकों के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएंगे। किसी भी पात्र परिवार को योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा।”
संपर्क और सहायता
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या हो रही है, तो आप अपने जिले के रसद अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- ईमेल: rsfahelp@rajasthan.gov.in
- फोन नंबर: 1800-180-6127