शोभना शर्मा। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत देते हुए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत की है। यह योजना खासकर उन छात्रों के लिए है, जो अपने गांव या छोटे शहरों से बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए आते हैं और किराए के मकान में रहते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थी, जो राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रता शर्तें और लाभ की अवधि
यह सहायता राशि अधिकतम दस माह तक दी जाएगी, जिससे छात्र प्रति वर्ष कुल 20,000 रुपये का लाभ उठा सकेंगे। एक पात्र छात्र इस योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों तक ले सकता है। डिप्टी डायरेक्टर नगेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, इस योजना का लाभ पाने के लिए विद्यार्थी को उसी जिले के नगर निगम, नगर परिषद, या नगरपालिका क्षेत्र का निवासी नहीं होना चाहिए, जहाँ वे अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उसके माता-पिता के नाम पर उस नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका क्षेत्र में खुद का घर नहीं होना चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया भी सरल है। इच्छुक विद्यार्थी ई-मित्र या एसएसओ आईडी से जन आधार के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कॉलेज से अध्ययन का प्रमाण, किराए के मकान का प्रमाण, किरायानामा अथवा किराया रसीद, पिछले वर्ष की अंक तालिका और बैंक खाते का विवरण।