मनीषा शर्मा। आगामी दीपावली 2024 के अवसर पर अजमेर जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू होकर 6 सितंबर 2024 तक चलेगी। अस्थाई अनुज्ञापत्र केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए ही जारी किए जाएंगे, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
अजमेर जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र अजमेर जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://ajmer.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म एई-5 प्रारूप में उपलब्ध होगा और इसे सिटीजन कॉर्नर के डाउनलोड फार्म्स सेक्शन से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर संबंधित उपखण्ड कार्यालय में जमा करना होगा, जबकि अजमेर शहर के लिए इसे एडीएम सिटी कार्यालय में जमा करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन पत्र पर 2 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना आवश्यक है। इसके साथ ही, 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथपत्र, जिसे नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, संलग्न करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप भी आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा। इसके अलावा, आवेदन पत्र की दो प्रतियों में व्यापार स्थल के स्पष्ट साइट प्लान, जिसमें स्थल की स्थिति का विवरण हो, और अग्निशमन यंत्र की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां:
यदि पिछले वर्षों में भी अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त किया गया था, तो उसकी फोटोप्रतियां भी आवेदन के साथ संलग्न की जा सकती हैं। जन सुरक्षा की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान के मध्य की दूरी कम से कम 15 मीटर हो। यह सुरक्षा मानक सुनिश्चित करता है कि विस्फोटक सामग्री का व्यापार सुरक्षित रूप से संचालित हो।
यदि आप अजमेर जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो 2 से 6 सितंबर 2024 के बीच आवेदन जमा करना न भूलें। यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से भरे हुए हों, ताकि कोई भी समस्या न हो। इस अवसर का लाभ उठाएं और पर्यावरण के अनुकूल दीपावली का हिस्सा बनें।


